इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रि या में अपनायी गयी गुणांक प्रणाली की वैधता को चुनौती दी है।
न्यायालय ने इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया तथा सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुकला ने आलोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से कहा गया था कि जूनियर हाईस्कूलों में 29328 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती विज्ञान व गणित विषय के लिए की जा रही है। भर्ती नियमावली में बी.एड के प्रथम श्रेणी पर 12 अंक, द्वितीय श्रेणी पर छह अंक व तृतीय श्रेणी पर तीन अंक दिए जाने की व्यवस्था दोषपूर्ण है। याचिका पर अदालत छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी
News Sabhaar : Livehindustan.com / Hindustan Epaper (20.9.13)
is bharti ki bhi kuch ma k lodo ne ma chod di..................
ReplyDeleteye tet pass bed wale bade wale kukur he....
1000 baar kaha tha ki gadhank system kharab hai, ab bhugto!!!
ReplyDeleteMantri ji abhi bhi time hai, tet merit se karkar kales kato.
ReplyDeletehey savita boli rahul b bolwa two in one
ReplyDeleteKitni baar kaha hai ke ye sarkar bharti ko jaldi nahi karna chati hai...aa bhugto
ReplyDeleteYe kaisa adesh hai
ReplyDeletekoi antrim adesh nahi
sabse important point hai phir bhi form bharne ki process chalti rahegi
lakin ye pata nahi kyun 6 weeks ka time diya hai itne main to form bhar chuke honge
UPHC ha ha ha ha ha