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Wednesday, December 24, 2014
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7 comments:
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ReplyDeletemirzapur list me roll no 15020594 he kya pls hlp me
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ReplyDeleteHa list me ye roll no. hai. maine pta kiya hai diet se.
ReplyDeleteDiet mirzapur ke clerk ka no. 9838418118 hai.10 o clock se phle bat ho jayegi aur bad k liye 2-3 bar miss kr dene pr Shukla babu apko khali hone pe call krenge.
ReplyDelete31 तक जारी कर दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र सामान्य वर्ग में 70 व आरक्षित में 65 फीसद से कम अंक वालों को मौका नहीं सीटे खाली रहने के आसार राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब परिषदीय स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र जारी करने और फिर उनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराने का फैसला किया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को अमलीजामा पहनाने के सिलसिले में बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर 2011 में जारी शासनादेश में कहा गया था कि पहले डायट प्राचार्यो द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा, इसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में अभ्यर्थियों को छह हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कहा है, लिहाजा विभाग ने तय किया है कि पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र लेते समय अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय में अपने शैक्षिक अभिलेख जमा करने होंगे। नियुक्ति पत्र मिलने पर सात दिन में अभ्यर्थी को स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद प्रशिशु शिक्षकों को मानदेय का भुगतान शुरू होगा। बैठक के बाद सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा का अनुपालन हो सके। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए नियुक्ति पत्र मेरिट सूची में शामिल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किये जाएंगे जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में सामान्य वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग में कम से कम 65 फीसद अंक मिले हों। अब तक हुई तीन चरणों की काउंसिलिंग में कई जिलों में आरक्षित वर्ग के कट आफ अंक 65 फीसद अंक से कम गए हैं। वहीं कुछ जिलों में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 70 प्रतिशत अंक से कम गई है। काउंसिलिंग करा चुके ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। ऐसे में सीटें कुछ सीटें खाली रह जाने के आसार हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन किया जाएगा। यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो कोर्ट को यह सूचित कर दिया जाएगा।
ReplyDeleteBhai kisi ko ydi koi prfect jankari ho to pls batae ki-
ReplyDeleteJo candidats 119' 116 ityadi jo reshuffling k chalte out hue h, ab unka naam b anya district se hta diya gya . Aur docmnts b vapas kr diye gye h,
Ab wey kya kr skte hai, ab unka kya hoga?
Baat yhi hui k eligible hokr patr hokr b out ho gaye,
Ab iska koi solution kisi k pas ho to plzz explain.