पत्राचार बीएड वालों को प्रशिक्षण देने का रास्ता साफ
•वर्ष 2004 की मेरिट में आने वाले होंगे पात्र
•बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया
लखनऊ। राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में विशिष्ट बीटीसी की मेरिट में आने वाले पत्राचार बीएड वालों को प्रशिक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए एससीईआरटी के निदेशक को इसका अनुपालन करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि 26 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाए। एससीईआरटी इसके आधार पर प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम जारी करेगा। वर्ष 2004 में पत्राचार बीएड वाले करीब 2000 विशिष्ट बीटीसी की मेरिट में आए थे।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 में 46000 सीटों पर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए बीएड डिग्रीधारकों से आवेदन मांगे गए थे। इसमें पत्राचार बीएड वालों ने भी आवेदन किया था। एससीईआरटी ने इन्हें यह कहते हुए बाहर कर दिया कि शासनादेश के मुताबिक केवल संस्थागत बीएड वाले ही पात्र थे। पत्राचार बीएड वालों ने इसके खिलाफ इलाहाबाद डबल बेंच में याचिका दाखिल की और 14 सितंबर 2004 को इन्हें भी प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश हुआ।
News Source / Sabhaar : Amar Ujala (11.6.13)