Urdu Bhrtee Ke Liye TET Ki Prakriya
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
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लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या टीईटी परीक्षा एनसीटीई के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत हुयी है कि नही। उक्त आदेश मुख्य न्यायधीश डॉ. धनन्जय यशवन्त चन्द्रचूड़ व न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका दाखिल कर कहा गया कि टीईटी की परीक्षा एनसीटी के निर्धारित प्रावधानों के तहत नहीं कराई गई है। याचिका में आरोप लगाया कि उक्त परीक्षा विधिविरुद्ध व गैरकानूनी तरीके से कराई गई। याचिका में मांग की गई है कि उक्त परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा एनसीटीई के तहत निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत कराई जाए। इस पर पीठ ने राज्य सरकार कें सरकारी वकील से मामले में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की है।