Both JRT + PRT Counseling Order : सत्यापित प्रति के साथ काउंसलिंग में हो सकेंगे सम्मिलित
मूल प्रमाणपत्र देने के लिए नहीं करें बाध्य: हाईकोर्ट
-एक साथ सीनियर बेसिक स्कूल व प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती में बैठने देने का मामला
<-मूल प्रमाणपत्र देने के लिए नहीं करें बाध्य: हाईकोर्ट
-एक साथ सीनियर बेसिक स्कूल व प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती में बैठने देने का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ काउंसलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने यह आदेश सीनियर बेसिक स्कूलों में साइंस व गणित विषय के सहायक अध्यापक पद की काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है. याचिका में प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग में शामिल होने की छूट की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने मूल दस्तावेज पिछली काउंसलिंग में जमा कर दिये हैं, उनसे प्रमाणित प्रति लेकर काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दी जाय. साथ ही इन्हें मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य न किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी
राज्य सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने दोनों भर्तियों की काउंसलिंग में बैठने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से म् सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने वैभव यादव एवं ख्भ् अन्य की याचिका पर दिया है. यह याचिका लगभग दो दर्जन जिलों के अभ्यर्थियों ने दाखिल की है. याचिका में सम्बन्धित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है. इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने मयंक यादव व म् अन्य की याचिका पर सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर काउंसिलिंग में बैठने देने की अनुमति दी है. याचियों ने भी इसी याचिका को आधार लिया है, कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
News Sabhaar : Jagran (27.9.14)
मूल प्रमाणपत्र देने के लिए नहीं करें बाध्य: हाईकोर्ट
-एक साथ सीनियर बेसिक स्कूल व प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती में बैठने देने का मामला
<-मूल प्रमाणपत्र देने के लिए नहीं करें बाध्य: हाईकोर्ट
-एक साथ सीनियर बेसिक स्कूल व प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती में बैठने देने का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ काउंसलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने यह आदेश सीनियर बेसिक स्कूलों में साइंस व गणित विषय के सहायक अध्यापक पद की काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है. याचिका में प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग में शामिल होने की छूट की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने मूल दस्तावेज पिछली काउंसलिंग में जमा कर दिये हैं, उनसे प्रमाणित प्रति लेकर काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दी जाय. साथ ही इन्हें मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य न किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी
राज्य सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने दोनों भर्तियों की काउंसलिंग में बैठने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से म् सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने वैभव यादव एवं ख्भ् अन्य की याचिका पर दिया है. यह याचिका लगभग दो दर्जन जिलों के अभ्यर्थियों ने दाखिल की है. याचिका में सम्बन्धित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है. इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने मयंक यादव व म् अन्य की याचिका पर सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर काउंसिलिंग में बैठने देने की अनुमति दी है. याचियों ने भी इसी याचिका को आधार लिया है, कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
News Sabhaar : Jagran (27.9.14)