अनुदेशकों के 2498 पदों की भर्ती को चुनौती
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UP ITI INDUSTRIAL INSTRUCTORS RECRUITMENT CHALLENGED IN ALLAHABAD HIGH COURT
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के 2498 खाली पदों की भर्ती विज्ञापन एवं नियमावली 2014 के नियम 9 (13), 15 एवं 17 की वैधानिकता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए कहा है कि चयन परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति उप्र इलाहाबाद एवं 39 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी व एके मिश्र ने पक्ष रखा। याची का कहना है केंद्र सरकार ने अनुदेशकों की भर्ती के लिए सीटीई योग्यता अनिवार्य किया है। राज्य सरकार ने इस नियमावली में सीटीई को अधिमान्यता दिए जाने का उपबंध का केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में 7 नवंबर 14 को जारी भर्ती विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गयी है। नये नियम के अनुसार सीटीई डिग्री न रखने वाले डिप्लोमा धारक नियुक्ति के तीन वर्ष में सीटीई पास करेंगे। यदि वे पास नहीं करते तो उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि इस नियम से अयोग्य लोगों को अनुदेशक पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार दे दिया गया है जो मूल अवधारणा के खिलाफ है। याचिका की सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी।
News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wed, 26 Nov 2014 09:01 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Nov 2014 09:01 PM (IST))