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भोपाल। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थ अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षकों के चयन में अतिरिक्त बोनस अंक मिलेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार संविदा शाला शिक्षक की चयन प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार अतिथि शिक्षकों को उनके कार्य अवधि दिवस के हिसाब से 1 से लेकर 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। यह सारी कवायद प्रदेश भर में संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पड़े 39 हजार पदों को भरने के लिए की जा रही है। निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने पर ये प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अतिथि शिक्षा वर्ग-1 को संविदा शिक्षा श्रेणी -3, अतिथि शिक्षक वर्ग-2 को संविदा शिक्षक -1 और अतिथि शिक्षक वर्ग-3 को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 में उक्त बोनस की पात्रता नहीं होगी। पूरी भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा में पास होने वाले आवेदकों की राज्य स्तर पर ऑनलाइन एक ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में सबसे पहले अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों के अनुसार तैयार की जाएगी। महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण यथावत होगा। संविदा शिक्षकों की नई चयन प्रक्रिया के अनुसार अब आवेदक एक से अधिक निकाय में आवेदन नहीं कर सकेगा।
सब्जेक्ट वाइज होगी भर्ती परीक्षा
- संविदा शिक्षक श्रेणी-1 की पात्रता परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में परीक्षा आयोजित होंगी।
- संविदा शिक्षक श्रेणी-2 की पात्रता परीक्षा में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय शामिल होंगे। गणित विषय वाले आवेदक को गणित में ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा। वहीं विज्ञान विषय रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों में ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में संबंधित विषय में विशिष्ट भाषा के रुप में ग्रेजुएशन आवश्यक है।
- संविदा शिक्षक श्रेणी-3 के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं की जाएंगी। यह परीक्षा कामन इंट्रेंस पात्रता परीक्षा के रुप में ही की जाएगी।
इतने नंबर आने पर होंगे पास
संविदा शिक्षक श्रेणी -1, 2 और श्रेणी 3 में आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, नि:शक्त) को पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 50 अंक लाने होंगे। वहीं सामान्य वर्ग के आवेदक को इस परीक्षा में पास होने के लिए 60 नंबर लाना अनिवार्य होगा।
दिग्विजय की आपत्ति के बाद हो रहा बदलाव
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अक्टूबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में नियमों में बदलाव कर फर्जीवाड़ा किया गया है। भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भर्ती के लिए जो नियम बनाए थे उन्हें राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से बदला। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 45 अंकों के साथ स्नातक और बीएड अनिवार्य किया था। राज्य सरकार ने नियम को बदलकर संबद्ध विषय में 45 अंकों के साथ स्नातक और बीएड कर दिया। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी
Ye Bharti kb ayegi aur isme other state ke candidate bh bhar sakte
ReplyDeleteSab paresan na hoeye now the boll is in High court ---court
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