UP Recruitment News :खाद्य विभाग में 40 साल वाले भी कर सकेंगे आवेदन
भर्ती नियमावली में बदलाव, पदों के नाम बदले, वेतन भी बढ़ा
लखनऊ। खाद्य रसद विभाग ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमावली में बदलाव कर दिया है। साथ ही नौकरी के लिए आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी है। न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 21 वर्ष ही रहेगी। अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में पूर्ववत छूट मिलती रहेगी। इसी के साथ पदनाम में भी बदलाव कर दिया है और अभी तक समकक्ष पदनाम में काम कर रहे अधिकारियों का वेतन भी बढ़ाने का फैसला किया है। कुछ संवर्गों में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रमुख सचिव बीएम मीना ने बताया कि नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।
अब यूं होगी व्यवस्था : उप संभागीय विपणन अधिकारी अब जिला खाद्य विपणन अधिकारी कहलाएंगे। इनके मौजूदा 55 पदों को बढ़ाकर 73 कर दिया गया है। इनमें 5 पद अस्थाई प्रकृति के निर्धारित किए गए हैं। संभागीय विपणन अधिकारी/ उप संभागीय खाद्य नियंत्रकों का पदनाम अब संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी होगा। इनके 18 पद निर्धारित किए गए हैं। पहले इनके 21 पद थे। पर, मंडलों की संख्या 18 ही होने के नाते पदों की संख्या नए सिरे से निर्धारित की गई है। संभागीय खाद्य नियंत्रकों के पद में अभी तक दो पद विभागीय कोटे के थे। नई नियमावली में इन्हें बढ़ाकर आठ कर दिया गया है।
अब दो वर्ष पर ही मुख्य विपणन अधिकारी पद : राज्य मुख्यालय पर तैनाती वाले मुख्य विपणन अधिकारी के पदनाम और संख्या मेें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पद पहले की तरह एक ही रहेगा। अलबत्ता इस पद पर पदोन्नति के लिए संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय), संभागीय विपणन अधिकारी और उप संभागीय खाद्य नियंत्रक के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त हटा ली गई है। अब संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) के पद पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले भी मुख्य विपणन अधिकारी पद पर पदोन्नति के पात्र माने जाएंगे।
वेतनमान में बदलाव :-
जिला खाद्य विपणन अधिकारी (अभी तक उप संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी) का वेतनमान 2000-60-2300-75-3200 से बढ़ाकर वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रुपये और ग्रेड वेतन 4800 रुपये कर दिया गया है। संभागीय खाद्य विपणन अधिकारियों (अभी तक संभागीय विपणन अधिकारी और उप संभागीय खाद्य नियंत्रक) का मौजूदा वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 रुपये से बढ़ाकर वेतन बैंड-3 में 15,600-39,100 रुपये करते हुए ग्रेड वेतन 6600 रुपये देने का फैसला किया गया है। संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) का मौजूदा वेतनमान 300-100-3500-125-4500 से बढ़ाकर वेतन बैंड-3 में रखते हुए 15,600-39,100 रुपये ग्रेड वेतन 7600 रुपये कर दिया गया है। मुख्य विपणन अधिकारी का वेतनमान 3000-100-3500-125-4750 रुपये से बढ़ाकर 37,400-67,000 रुपये ग्रेड वेतन 8700 रुपये दिया जाएगा।
News Sabhaar : अमर उजाला(31.7.14)
भर्ती नियमावली में बदलाव, पदों के नाम बदले, वेतन भी बढ़ा
लखनऊ। खाद्य रसद विभाग ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमावली में बदलाव कर दिया है। साथ ही नौकरी के लिए आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी है। न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 21 वर्ष ही रहेगी। अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में पूर्ववत छूट मिलती रहेगी। इसी के साथ पदनाम में भी बदलाव कर दिया है और अभी तक समकक्ष पदनाम में काम कर रहे अधिकारियों का वेतन भी बढ़ाने का फैसला किया है। कुछ संवर्गों में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रमुख सचिव बीएम मीना ने बताया कि नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।
अब यूं होगी व्यवस्था : उप संभागीय विपणन अधिकारी अब जिला खाद्य विपणन अधिकारी कहलाएंगे। इनके मौजूदा 55 पदों को बढ़ाकर 73 कर दिया गया है। इनमें 5 पद अस्थाई प्रकृति के निर्धारित किए गए हैं। संभागीय विपणन अधिकारी/ उप संभागीय खाद्य नियंत्रकों का पदनाम अब संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी होगा। इनके 18 पद निर्धारित किए गए हैं। पहले इनके 21 पद थे। पर, मंडलों की संख्या 18 ही होने के नाते पदों की संख्या नए सिरे से निर्धारित की गई है। संभागीय खाद्य नियंत्रकों के पद में अभी तक दो पद विभागीय कोटे के थे। नई नियमावली में इन्हें बढ़ाकर आठ कर दिया गया है।
अब दो वर्ष पर ही मुख्य विपणन अधिकारी पद : राज्य मुख्यालय पर तैनाती वाले मुख्य विपणन अधिकारी के पदनाम और संख्या मेें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पद पहले की तरह एक ही रहेगा। अलबत्ता इस पद पर पदोन्नति के लिए संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय), संभागीय विपणन अधिकारी और उप संभागीय खाद्य नियंत्रक के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त हटा ली गई है। अब संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) के पद पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले भी मुख्य विपणन अधिकारी पद पर पदोन्नति के पात्र माने जाएंगे।
वेतनमान में बदलाव :-
जिला खाद्य विपणन अधिकारी (अभी तक उप संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी) का वेतनमान 2000-60-2300-75-3200 से बढ़ाकर वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रुपये और ग्रेड वेतन 4800 रुपये कर दिया गया है। संभागीय खाद्य विपणन अधिकारियों (अभी तक संभागीय विपणन अधिकारी और उप संभागीय खाद्य नियंत्रक) का मौजूदा वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 रुपये से बढ़ाकर वेतन बैंड-3 में 15,600-39,100 रुपये करते हुए ग्रेड वेतन 6600 रुपये देने का फैसला किया गया है। संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) का मौजूदा वेतनमान 300-100-3500-125-4500 से बढ़ाकर वेतन बैंड-3 में रखते हुए 15,600-39,100 रुपये ग्रेड वेतन 7600 रुपये कर दिया गया है। मुख्य विपणन अधिकारी का वेतनमान 3000-100-3500-125-4750 रुपये से बढ़ाकर 37,400-67,000 रुपये ग्रेड वेतन 8700 रुपये दिया जाएगा।
News Sabhaar : अमर उजाला(31.7.14)