इलाहाबाद (ब्यूरो)। सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में एनसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एनसीटीई द्वारा इस मामले में जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना एवं संशोधन 29 जुलाई 2011 के क्लाज 3(1)(ए) को अवैध बताते हुए रद करने तथा याचीगण को सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने की मांग हाईकोर्ट से की गई है। याचिका नीरज कुमार राय सहित 30 अन्य लोगों ने दाखिल की है। इस पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। पक्षकारों से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के लिए कहा है। याचिका पर 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी
News Sabahr : Amar Ujala (19.9.14)
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ReplyDelete"In the matter of appointment the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE notification dated 25.08.2010 and only thereafter consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification."
see at weblink for ncte regulation 2010 2011 :http://indiankanoon.org/doc/173348218/
ReplyDeletesee at weblink for ncte regulation 2010 2011 :http://indiankanoon.org/doc/173348218/
ReplyDeletefor ncte reguation notice 2010 2011 see at:righttoeducation.in/.../W.P.%20(C)%20No.%20149%20of%202012.doc...
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