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Tuesday, July 9, 2013

UP Police Recruitment : दरोगाओं की शारीरिक भर्ती परीक्षा पर रोक

UP Police Sub Inspector Recruitment : दरोगाओं की शारीरिक भर्ती परीक्षा पर रोक


  इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में दरोगाओं की भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा पर रोक लगा दी है। 
अदालत ने यह आदेश याचियों के इस तर्क पर दिया कि खेल के नियमों में बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। 
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने यह आदेश राजेश कुमार व अन्य तथा यज्ञ नारायण यादव व अन्य की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि सरकार ने भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों बदलाव किया है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा करना विज्ञापन में बदलाव माना जाएगा। तर्क दिया कि खेल के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह विधि सम्मत नहीं है। याची के अधिवक्ता रंजीत कुमार यादव का कहना था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। अदालत ने कहा कि याचियों के तर्क में दम है और इस पर विचार किया जाना जरूरी है। गुरुवार को अदालत इस मामले में विचार करेगी

उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर प्रादेशिक आ‌र्म्ड कांस्टेबिलरी-2011 परीक्षा के लिए प्रदेश में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की गई थी। इस दौरान एक युवक की दौड़ के बीच ही मौत हो जाने के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दौड़ के नियमों में बदलाव किया गया और पुरुषों के लिए 35 मिनट में 4.8 किमी और महिलाओं के लिए 20 मिनट में 2.4 किमी दौड़ के मानक तय किए गए। इससे पहले यह मानक पुरुषों के लिए 60 मिनट में दस किमी और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 4.8 किमी था। याचियों का कहना था कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे क्योंकि वे पुराने मानक के अनुसार दौड़ में शामिल हो चुके हैं



Sabhaar : जागरण (9.7.13)
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See Court Decision :
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 36383 of 2013

Petitioner :- Rajesh Kumar
Respondent :- State Of U.P.& Another
Counsel for Petitioner :- V.K.Singh,G.K.Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Pratap Singh,J.
Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General for the respondents.
Let counter affidavit be filed by the next date.
As a similar matter is already fixed for 11.7.2013, list this petition on 11.7.2013 along with the record of Writ Petition No. 17372 of 2013.
It is urged that the rules of the game cannot be altered midway. The argument needs consideration. Accordingly,
till the next date, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of relaxed rules.
Order Date :- 9.7.2013
AK
Hon'ble Devendra Pratap Singh,J.
For order see my order of date passed on writ petition.
Order Date :- 9.7.2013
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2658299

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