भर्ती पर फिलहाल रोक नहीं
SAMEEKSHA ADHIKARI RECRUITMENT,
इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आशीष सिंह की सिविल अपील एवं अन्तर्वर्ती अर्जी को सुनवाई हेतु 6 सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एआरओ भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पद पर होने वाला चयन एवं नियुक्ति इस अपील के निर्णय की विषय वस्तु होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल तथा न्यायमूर्ति आर बनुमथी की पीठ ने आशीष सिंह की सिविल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने एआरओ भर्ती विज्ञापन निकाला। जिसके चयन की वैधता को चुनौती दी गयी। न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न करने तथा चयन समिति के निर्देशों की अवहेलना कर अनियमितता बरतने पर चयन सही नहीं माना और नये सिरे से परिणाम घोषित करने को कहा। इस आदेश को विशेष अपील में हाईकोर्ट ने चुनौती दी। विशेष अपील की सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद कर दिया। इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गयी है। इसी बीच हाईकोर्ट ने नयी भर्ती शुरु की तो याची ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी देकर रोक लगाने की मांग की। जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है
news sabhar : जागरण
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ReplyDeleteBahut achhi news hai..
ReplyDeleteMai kal se hi is news ko talasane me laga tha wowww nice thaks alottttttttttt...
Sir kya barti prakriya chalti rahegi.. aro 2014 ka..
ReplyDeleteKyo ki mai confuse hun kyoki..aro 2009 ka matter abhi nahi suljha...
Hai.. 2009 me computer test me animiyata barti gayi thi .. aur filhal abhi 2014 aro ki vacancy ki abhi result nahi aya hai.. aur computer knoweledge test baki hai....
Sir kya vacany par rok lag sakta hai ya prakriya chalti fahegi...
Plzzz sir koi bahumulya answer dene ki kripa kareeess