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Tuesday, October 28, 2014

UP Board, Exam in February 2015 : मार्च नहीं, फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं

UP Board, Exam in February 2015 : मार्च नहीं, फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं

लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की परीक्षाएं इस बार 15 फरवरी से 20 मार्च के बीच हो सकती हैं। अभी तक परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में होती थीं। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड का सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने को लेकर इस बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही इस संबंध में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की बैठक करने के बाद प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा।

यूपी बोर्ड में हर साल लगभग 72 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा परिषद चाहता है कि यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाए। इस दौरान 19 नवंबर तक बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद ही बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा ताकि जिला विद्यालय निरीक्षकों को परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। इसी तरह हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी इस बार दिसंबर से ही शुरू कराने की तैयारी है, जिससे बोर्ड परीक्षा से पहले छूटे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षाएं भी हो जाएं। इसके पहले प्रयोगात्मक परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक होती थीं


18 comments:

  1. Rajesh Singh said...

    Saathiyon,
    Scert second counceling me aupbandhik counceling ka online correction aaj ker raha he so aise log apni apni diet per jaaker apne correction ki jaankari le lien.....
    Mitron , Sadhna Mishra wale case ki details tet sangharsh morcha ne lko. Hc se nikalwa li he .......,29 Oct. Ko is writ ki agali date he.....hum logon ne kal is writ ki copy ko lekar lko.hc ke kai senior advocates se consult kiya ....is writ me Allahabad hc me hui purvbarti single , double aur larger bench me different cases me utthai muddon ko phir se modify form me uthaya gaya he aur ek do untouched points bhi saamil hien......sadhna ki writ ke liye virodhion ne lko. Hc ke very most senior advocate s.k.kaaliya ko hire kiya he jabki tet sangharsh morcha ne bhi senior advocate ko hire kiya he......aap panic create na Karen aur na hi tension lien.......milker humne yahan tak her level per jeet pai he .......nischit hi aage bhi jeetenge.......kyonki hum sacche hien ......isiliye ishwar ki kripa mil rahi he....aur nyay bhi humaare paksh me huA he.........so dhairy ke saath needar rahien......ekjut rahien......afwahon se door rahie.....Vivek ka prayog karien .... Sanghe shakti sarwda .........
    ...... ........ Jai hind jai tet.....

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  2. कल वाले केस में तकनीकी रूप से सरकार हमारे पक्ष में रहेगी क्योंकि 3 नवम्बर से 3rd काउंसिलिंग कराने के निर्णय को defend करना उसका विधिक कर्तव्य है ,,,, टेट मोर्चे ने कल जो किया था वो अक्षम्य है ,, कल क्या करेगा ये कल ही पता चलेगा .... कल के केस के कारण बिलकुल भी ना घबराएँ क्योंकि काउंसिलिंग करा रहे scert निदेशक को सहायक अध्यापक की भर्ती के केस में पार्टी बनाया ही नहीं जा सकता ,,, एकेडमिक की सुप्रीम कोर्ट की वकील कृतिका ने दत्तू साहब से हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता माँगी थी ,हो सकता है अब लखनऊ हाई कोर्ट का कालिया हरदोई के जिला न्यायालय में केस ले जाने की प्रेयर करे और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला मन ही मन यह सोचते हुए अनुमति दे दें किये ससुरे एकेडमिक वाले ग्राम पंचायत तक पहुँचने का नया रास्ता खोज रहे हैं क्योंकि टेट मेरिट भर्ती एक्सप्रेस का टिकट लेने लायक नंबर ला नहीं पाए ....

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  3. कपिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में order modification application डालकर पूछा था कि टेट के बैड पार्ट को हटाकर टेट मेरिट से भर्ती के सिंगिल बेंच के आदेश का पालन करने के लिए सरकार ने क्या किया ,,,कोई जाकर गधों के उस सरताज को बता दे कि इसी नेक काम के लिए ही तो काउंसिलिंग कराई जा रही है ,,, टेट मेरिट से ट्रेनी टीचर के नाम पर हो रही काउंसिलिंग के बाद डाईट से भेजे जिसके टेट के नंबर कानपुर देहात के CJM कोर्ट में सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखी सीडी से मेल खा जायेंगे वो ही होगा टेट का गुड पार्ट और उसे बनाया जाएगा सहायक अध्यापक ...
    खबर मिली है कि कल सीडी &रैंक ऑनलाइन कराने की माँग लेकर गए लोगों को सर्वेन्द्र विक्रम सिंह जी ने यह कहकर भगा दिया कि कोर्ट जाओ और सीडी &रैंक जारी करने का आदेश कराओ ,,सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हो रही भर्ती में बाधा पहुँचाने वाले हाई कोर्ट के किसी भी आदेश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है ....

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  4. आर टी आइ द्वारा एन सी टी ई से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न तिथियों को बी एड हेतु मानक और मानदंड जारी किए गये थे :-
    A- 13/11/2002 (45%)
    B- 13/01/2006 (50%)
    C- 10/12/2007 (45%)
    D- 31/08/2009 (50%)
    इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1-8 तक वही योग्यता है जो सभी लोग जानते हैं |

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  5. ये समय ७२८२५ भर्ती का बड़ा नाजुक समय है ? जिसकी काउंसलिंग हो गयी उसको सब सही नजर आ रहा है , जो ओवर फ्लो के कारन बहार हो गये उन्हें लग रहा है की सर्कार ने १० गुना बुलाकर उनके साथ धोखा किया है कुछ भाई ऐसे भी है जो एक भर्ती में काउंसलिंग करा चुके है और वे सबसे जादा टेंशन में है की कितनी जल्दी एक शीट और बर्बाद कर दे और एक व्यक्ति का जीवन उससे छीन ले कुछ ऐसे भी है जो दोनों में काउंसलिंग करा चुके है वे सबसे अधिक टेंशन में है ? क्योकि उन्हें अभी lt में भी काउंसलिंग करनी है चारो तरफ स्वार्थ -------------- की बू आ रही है ऐसे में लो मेरिट दुसरो पर सब कुछ डाल कर गमगीन है जहा सब सव्र्थी है वह एक दूसरे पर आरोप मत लगाये और जितना कर सकते है करे ?
    लो मेरिट वाले पहचाने अपने आप को ////////////////////////////// और कुछ कर सकते है तो करे वरना गम मानने के लिए जिंदगी पड़ी है यहाँ ऐसे भी लोग है जो दो में काउंसलिंग करके अभी संतुष्ट नहीं है ?

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  6. Jin logo ko ye lagta hai sarkar ke paas tet 2011 ka record nahi hai vo ye jaan le tet marks , name, f.name, d.o.b, and category ki sanshodhit feeding tet 2011 cd se ki gai hai.

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  7. आज की शाम साधना के नाम- ये वही नाम है, जिसने आजकल टी.ई.टी मोर्चे में खलबली मचा रखी है, वास्तविकता ये है कि ये एक मॉडिफाई रिट है जिसके पीछे भी टी.ई.टी मोर्चे पर 3 साल तक शनि बने रहे उसी कपिल का ग्रहण है | जिसने पहले भी टी.ई.टी मोर्चे को अभी तक 3 साल की सैलेरी मतलब प्रति चयनित व्यक्ति लगभग 9-9 लाख का नुकसान कराया है | मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप सभी चयनित व्यक्ति इस समय अपने अपने घरो में रजाईयां ओढ़कर सो रहे है और वहा वो फिर से आपकी राशि पर ग्रहण बने का काम कर रहा है | टी.ई.टी मोर्चे ने कभी-भी कपिल पर जुर्माना लगवाने का कार्य नहीं किया है | जिससे आज भी वो बार-बार लौटकर आप सभी की जिंदगी से खेल रहा है ये काम वाक्स्तविकता में आपको खुद पूरा करना चाहिए क्यों कि मोर्चे ने आपको विजय श्री पहले ही दिलवा दी है इससे पहले आपके एक भी महीने की सैलेरी का नुकसान हो आगे बड़े और खुद लखनऊ में आकर लड़े …… जय टेट

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  8. Tet sathiyo
    Namaskar
    Hito ka takrav
    aur
    humara pyara
    "UPTET SANGHARSH MORCHA"
    (1)-ye baat sahi hai ki kux logo ne bigat 2 charano ki counseling me apni counseling karwa chuke hai jinka hit ati shighr joining se juda hai.
    (2)-jinaki abhi counseling pratixit hai aur vises kar agali conseling hetu aanewali list me namit honewale hai unko apni counseling ki padi hai ki kisi tarah ho jay.

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  9. (3)-jinaki abhi counseling 4 th ya yadi 5 th hoti hai ,me sambhavit hai unhe counseling ki suchita pr sandeh hai.
    (4)- academic merit k swanaamdhany purodha tarah -2 ki rito se hame vichalit kr hi rahe hai.
    (5)-Facebook k kux kagazi sher bhi dahadane me kahi se bhi kam nahi hai.
    uprokt sabhi bato se UPTET SANGHARSH MORCHA awagat hai aur bigat k apne sanchit anubhav aur apne uplabddh sansadhano k saath is mahasamar ko isake nayaypurn anjam tk panhuchane k liye krit sanklpit hai.

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  10. (A)-koi bhi sangathan vyaktiyo ka anusasit samooh hota hai jisme antarik virodhabhas,vaicharik matbhed k bavjood laxyatmk samy hota hai..Morcha isase pare nahi hai.
    (B)-kisi bhi sangathan ki majbooti usake sadasyo k parasparik visvas pr avalambit hoti hai idhar kux dino se isame kami mahsoos ho rahi hai.
    (C)-uprokt sabhi nakaratmk bato k bavjood hum sangathit hai aur apne laxy k prati purn pavitrata aur pardarshita k saath agrasar hai.
    Note:-
    (x)-Lucknow ki dharati pr humare sangathan k lagabhag sabhi sakriy,vitt aur legal experts sadasy is samay kal se hi jute huye hai aur sadhana mishra k case ki gambhirata aur usake sambhavit parinamo k maddenajar Lucknow high court me prabhavi pairavi hetu PARIHAR sir (Senior advocate) ko rakha ja chuka hai.
    (y)-45 zilo (jaha seats 400 ya usase jyada hai) ko bheji RTI k sapex appeals(suchana na dene / adhi-adhoori dene k karan) rajy suchana aayog ko kr di gayi hai tatha second counseling k liye bhi naye sire se RTI 45 zilo tatha SCERT ko kr di gayi hai zisaka vistrit vyora isi manch pr uplabddh kara diya jayega.
    (z)-sabhi kagaji, bato k dhani tatha facebukiya shero ko ye samayacheen sandesh ki UPTET SANGHARSH MORCHA Tet k liye apna sarvottam prayas kr raha tatha aise un sabhi logo ko har tarah se madad aur samarthan dene k liye tatpar aur taiyyar hai jo facbook ki dunita aur salahkari sandeso(adeso) se upar uth kar yatharth me Tet k liye kux karana chahate hai.
    Ant-tah-
    tamam vighn badhao,alochana,aropo,prtyaropo,k bavjood UPTET SANGHARSH MORCHA apne laxy k prati samvedansheel aur satat prayatnseel hai apka visvas sahayog aur sateek sujhav aur alochana hi hamari poonjee,shakti aur margdarsak hai.....
    Sabhi ko
    Jay TET

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  11. S.k. Pathak
    priy mitron namaskar
    jaisa ki aap sabhi awagat hain ki w.p.number 5571/2014 Sadhana Mishra vs State of up par lucknow ki division bench me sunwai honi hai .is samay mai lucknow highcourt me maujood hun..samayabhaw hai isliye atyant sankshhipt me aapse kahna chahunga ki hamne senior advocate ka nam tay kar liya hai lekin abhi name ka ullekh nahi kar raha hun.Ham is mamle ko kisi bhi tareeke se halke me nhi le rahe hain...morcha writ ka muhtod jabaw dene ke liye kritsankalpit hai. writ me uthaye gaye points ki dhajjiyan udna tay hai ..
    aapka
    sk pathak
    tet shangharsh morcha up

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  12. ये जो लोग rit rit खेल रहे हैं इनकी नौटंकी तब तक बंद नहीं होगी जब तक किसी पर 2 -4 लाख का जुरमाना नहीं पड़ेगा

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  13. Only for jrt
    Sasn ne ab tak hui 5 counseling me bhare seeto ka byora tatkal sabhi BSA se manga ha.
    Ab junior me koi counseling nahi hogi kyo ki agr honi hoti to 5th counseling ke bad reektio ka byora jilevar manga jata joki isbar nahi manga ja raha ha.
    Sadan star par junior me sabhi kanuni pahluo ko suljhakar aagle mah me niyukti dene ki poori taiyari ha.
    Prt science low merit candidates ko fayada jald milne vala ha.
    72825 me abhi 2 counseling hogi.

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  14. सोशल साइट व नेट पर डाले गए कोई भी कॉन्टेंट जो कानूनी तौर पर
    गलत है तो उसके लिए आईटी एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है।
    दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल पवन शर्मा बताते हैं कि ऐसा कोई
    कॉन्टेंट जो दूसरे की भावनाओं को आहत करता है या फिर दो समुदाय में नफरत
    फैलाता है या फिर मानहानि करता है या फिर किसी तरह से कानून का उल्लंघन
    करता है तो ऐसे कॉन्टेंट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अगर ऐसा कॉन्टेंट
    किसी वॉट्सऐप ग्रुप में डाला जाता है और वह सर्कुलेट किया जाता है
    तो निश्चित तौर पर ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार होगा। अगर ग्रुप एडमिन ने ऐसे
    कॉन्टेंट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ग्रुप में बैन कर दिया हो और उस
    कॉन्टेंट को हटा दिया हो तो यह उसका बचाव हो सकता है। क्योंकि ऐसे ग्रुप का गलत
    इस्तेमाल करना और ऐसे कॉन्टेंट डालना और सर्कुलेट करना इसे बढ़ावा देने के बराबर है।
    कोई कंटेट डालता है और दूसरा अगर उसको लाइक करता है और वह कॉन्टेंट
    आपत्तिजनक है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
    [ जारी है ]
    साइबर मामलों के एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि कोई भी कॉन्टेंट
    जो आपत्तिजनक है और कानूनी तौर पर गलत है अगर उसे नेट पर
    डाला जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसा कॉन्टेंट डालने वाला शख्स और ग्रुप एडमिन जिम्मेदार
    होगा। आपत्तिजनक कॉन्टेंट डालने वाले शख्स और ग्रुप एडमिन दोनों के खिलाफ कार्रवाई
    की जाएगी। अगर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को इस तरह के
    आपत्तिजनक कॉन्टेंट के बारे में जारी दी जाती है और
    उससे शिकायत की जाती है
    तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत ऐसे
    कॉन्टेंट को रिमूव करे। अगर वह इसमें लापरवाही करता है या फिर कॉन्टेंट
    नहीं हटाता तो एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
    अगर कोई शख्स सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन मीडियम से
    किसी और की भावनाओं को भड़काता है, अफवाह फैलाता है
    या फिर किसी और की छवि खराब करता है, या फिर कोई
    भी ऐसी हरकत करता है जिससे दूसरे की इमेज
    खराब हो रही हो या फिर मानहानि हो रही हो, तो ऐसे में
    आईटी एक्ट की धारा-66 ए के तहत केस दर्ज किए जाने
    का प्रावधान है। अगर जानकारी झूठी हो और उस कारण
    किसी अन्य शख्स को आघात हुआ हो या उसका डिफेमेशन हुआ है या फिर
    दो समुदाय में नफरत फैली हो या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस
    पहुंचा हो तो ऐसे किसी मामले में आईटी एक्ट के तहत केस
    दर्ज हो सकता है।
    साइबर मामलों के एक्सपर्ट विराग गुप्ता बताते हैं कि नेट यूजर्स
    को आईटी एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानना जरूरी है। एक्ट में
    कॉन्टेंट डालने वाले परिभाषित हैं साथ ही जो उसके लिए प्लैटफॉर्म देता है
    वह भी परिभाषित हैं। नेट की सामग्री के लिए
    प्लेटफॉर्म देने वाले इंटरमेडियरी कहे जाते हैं और उन्हें
    आईटी एक्ट की धारा-79 के तहत छूट मिली हुई
    है यानी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता।
    जहां तक किसी ग्रुप के एडमिन का सवाल है तो उसे हम एजेंट के तौर पर
    देख सकते हैं। ऐसे एडमिन की जिम्मेदारी है कि उनके ग्रुप में
    ऐसे लोग शामिल हों जो कोई गैरकानूनी गतिविधि न करते हों। बावजूद इसके अगर
    किसी ने ग्रुप में ऐसा कॉन्टेंट डाला जो कानून के खिलाफ है तो एडमिन
    की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल उसे रोके और
    अगर वह ऐसा नहीं करता तो अपनी जिम्मेदारी से बच
    नहीं सकता। आईटी एक्ट की धारा-66 ए
    का दायरा काफी व्यापक है। कोई भी ऐसा कॉन्टेंट जो कानून के नजर
    में गलत है, वह अगर सोशल साइट या फिर नेट के जरिये डाला जाता है तो वह अपराध
    की श्रेणी में आता है और इसके लिए आईटी एक्ट
    की धारा-66 ए के तहत केस दर्ज हो सकता है।
    वैसे सरकार ने आईटी ऐक्ट की धारा-66 ए के तहत होने
    वाली गिरफ्तारी के मामले में गाइड लाइंस जारी कर
    रखी है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक आईटी ऐक्ट
    की धारा-66 ए के तहत अगर केस साबित हो जाए तो मुजरिम को अधिकतम 3
    साल कैद की सजा हो सकती है और साथ
    ही जुर्माना भी हो सकता है इस मामले
    को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

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  15. प्यारे जूनियर के साथियों !!
    आज जो शासनादेश सचिव महोदय ने जारी किया है उसे आप लोग ध्यान से पढ़कर सही अर्थ ग्रहण करना सीखें।
    शासनादेश मे स्पष्ट रूप से अब तक भरी सीटों का ब्योरा माँगा गया है ना कि पाँचवीं काउंसिलिग के उपरांत शेष सीटों की संख्या।
    इससे साफ़ स्पष्ट होता हैं कि जूनियर में अब आगे काउंसिलिग नहीं बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। धन्यवाद साथियों
    See Translation

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  16. bhai sab apne apne hit ki ladaayee lad rahe hai...to ek dusree ko gaali galoj ki bhasha mai jabaab kyo diye ja rahe hai....agar aap sahi honge to kis baat ka dar?? aur agar kuch galat kiya hogaa to court usko dekhegaa ...aap to sc se jeete huye ho PHIR BHI DAR RAHE YESAAA KYOOOOO?????

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  17. Rahul Pandey
    कुछ बात :
    आपको बता दें कि जस्टिस वीके शुक्ल ने नये
    विज्ञापन में वर्गीकरण न
    होने पर दाखिल चुनौती को सेवा नियमावली के अधीन
    नहीं पाया था इसलिए ख़ारिज किया था।
    इसके पूर्व भी उत्तर प्रदेश
    में नियुक्ति प्रक्रिया में कभी वर्गीकरण नहीं हुआ
    था।
    दूरस्थ/पत्राचार वालों को राहत सिर्फ प्रशिक्षु
    शिक्षक नाम होने के कारण मिला है जबकि यह
    असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया है।
    कुछ विन्दु पर और स्पष्टीकरण जरुरी है।
    1. अमेंडमेंट 12 तभी रद्द होगा जब अमेंडमेंट 15
    सुप्रीम कोर्ट की नजर में सही पाया जायेगा जिसे
    कि अभी डिवीज़न बेंच ने अल्ट्रा वायरस किया है
    तथा डीबी में इसे जस्टिस विपिन
    सिन्हा ही मॉडिफाइड कर सकते हैं।
    2. अमेंडमेंट 15 की बहाली तभी संभव है जब NCTE
    की तिथि 11/02/2011 की अधिसूचना कोर्ट
    अल्ट्रा वायरस करे।
    3. पुराने विज्ञापन में वर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई
    नहीं हुयी है
    अतः हाई कोर्ट की खंडपीठ मॉडिफाइड याचिका पर
    आदेश पारित कर सकती है।
    नोट: लोगों द्वारा प्रचारित भ्रामक ख़बरों पर ध्यान
    न दें।

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  18. Male sci gen 110 any chance to 3 con pls rpl

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