टीईटी मेरिट मामला ः हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। साथ ही प्रदेश सरकार को एक हफ्ते में समाचार पत्रों के जरिए प्रतिपक्ष बनाए गए तमाम अभ्यर्थियों को शीर्षस्थ अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने संबंधी सूचना देने का आदेश दिया गया है। ताकि अगली सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखा जा सके।
सर्वोच्च अदालत ने हालांकि अभ्यर्थी कपिल देव यादव और लाल बहादुर समेत अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 मार्च तय की है। याद रहे कि 31 मार्च तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में टीईटी मेरिट के आधार पर चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। ऐसे में इस मसले पर सर्वोच्च अदालत की ओर से 3 मार्च को होने वाली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। उस पर भी नोटिस हुआ है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अभ्यर्थियों के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की गुजारिश की। हालांकि पीठ ने फिलहाल राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की याचिका पर नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह अपनी याचिका पर नोटिस जारी होने की सूचना अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों के माध्यम से एक हफ्ते के भीतर दे और दो हफ्ते में इस संबंध में साक्ष्य पेश करे। याद रहे कि हाईकोर्ट ने तमाम अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शिक्षकों का चयन टीईटी मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया है और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया है। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द कर दिया है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने की सूचना पहुंचाने के लिए पीठ ने राज्य सरकार को अखबार में विज्ञापन देने को कहा है, क्योंकि राज्य सरकार की याचिका पर अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी हुआ है
News Sabhaar : Amar Ujala (16.2.2014)
mai aatmhatya kane ja rahu
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