RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट
RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News
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जयपुर। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था
Sabhaar : bhaskar.com (3.7.13)