ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों की नए सिरे से होगी भर्ती (Rajasthan Highcourt cancelled Gramin Ayurved Madical Officer Recruitment)
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों की तीन साल पुरानी भर्ती चयन सम्बन्धी रिकॉर्ड पेश नहीं करने के कारण रद्द कर दी। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि नए सिरे से चयन होने तक चयनित चिकित्सकों को कार्य करने दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्र व नरेन्द्र कुमार जैन-प्रथम की खण्डपीठ ने महेन्द्र उपाध्याय व अन्य चिकित्सकों की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। एकलपीठ ने इस मामले से सम्बन्घित 25 याचिकाओं को साक्षात्कार के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को दिए अंकों सहित अन्य रिकॉर्ड पेश नहीं होने पर खारिज कर दिया था, इसी आदेश को चुनौती दी गई थी।
तथ्यों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी कई साल से सेवारत हैं, संविदा पर कार्यरत 378 चिकित्सकों में से 294 को चयन सूची में शामिल कर लिया। इन चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया को एकलपीठ में यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि चयन कमेटी ने सही प्रक्रिया नहीं अपनाई। एकलपीठ ने साक्षात्कार बोर्ड का रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर चयन सूची को रद्द कर दिया था। खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही बताते हुए अपील खारिज कर दी। सेवारत चयनित चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें सरकारी पक्ष के रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।
News : Rajasthan Patrika ( 28.11.11)