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Thursday, November 27, 2014

MALE FEMALE RESERVATION IN 72825 TEACHER JOBS

UPTET SARKARI NAUKRI News :
MALE FEMALE RESERVATION IN 72825 TEACHER JOBS



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KYA BHRTEE KEE ANTIM STAGE PAR MALE FEMALE RESERVATION JAISE MUDDE AANE CHAHIYE,
SUNA HAI KI KUCH LOG COURT MEIN AB MALE FEMALE RESERVATION MUDDE PAR WRIT DAALNE MEIN LAGE HAIN, 
BHRTEE KE VIGYAPAN KO 3 SAAL HONE KO AA RAHE HAIN, AUR AB EK NAYA SHIGUFAA
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BATAATE CHALEN KEE SUPREME COURT NE 2005 MEIN BHEE PRIMARY TEACHING MEIN 50% MALE FEMALE RESERVATION KO SAHEE MAANA THAA

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KAYEE RAJYON MEIN GRAM PRDHANO MEIN MAHILA RESERVATION HAI

KHUD PARLIAMENT MEIN BHEE MP SEATS KE LIYE FEMALE RESERVATION CHARCHA HAI

AISA RESERVATION KUCH AUR STATES MEIN BHEE HAI , SEE :-


Reservation of 30% of posts provided for the women under the Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is a constitutionally valid.


W.P.No.18399 of 2008( High Court of Madras 

IMPORTANT POINT :->

The insertion of clause (3) of Article 15 in relation to women is recognition of the fact that for
centuries, women of this country have been socially and economically handicapped. As a
result, they are unable to participate in the socio-economic activities of the nation on a footing
of equality. It is in order to eliminate this socio-economic backwardness of women and to
empower them in a manner that would bring about effective equality between men and women
that Article 15(3) is placed in Article 15. Its object is to strengthen and improve the status of
women. An important limb of this concept of gender equality is creating job opportunities for
women. To say that under Article 15(3), job opportunities for women cannot be created would
be to cut at the very root of the underlying inspiration behind this article. Making special provisions
for women in respect of employment or posts under the State is an integral part of Article
15(3). This power conferred under Article 15(3), is not whittled down in any manner by Article
16.



Case relating to Reservation:
Parties :
G. Vijayaraghavan Versus The State of Tamil Nadu, rep. by its Secretary, Personnel
and Administrative Reforms Department & Another
Court :
High Court of Judicature at Madras
Case No :
W.P.No.18399 of 2008
Judges:
THE HONOURABLE CHIEF JUSTICE MR. H.L. GOKHALE & THE HONOURABLE MR.
JUSTICE D. MURUGESAN
Appearing Advocates :
For the Petitioner: N. Subramaniyan, Advocate. For the Respondents:
R1, P.S. Raman, Addl. Advocate General assisted by D. Sreenivasan, R2, Niraimathi,
Advocates.
Date of Judgment :
23-07-2009
Head Note :-
Constitution of India - Article 14, 15, 16, 226 – Service - Tamil Nadu State and Subordinate
Services Rules - Rule 21 - Whether the reservation of 30% of posts provided for the women
under the Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is a constitutionally valid reservation
- The provision for reservation contained in Rule 21 of the Tamil Nadu State and Subordinate
Services Rules is very much in consonance with Article 15(3), and it cannot be said to be in any
way violative of Article 16(2) of the Constitution of India - The relevant Rule viz., Rule 21 of the
Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is fully constitutional. The petition is,
therefore, dismissed.

Para 18 to 20
Cases Referred:
1.
Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp (3) SCC 217
2.
Government of A.P. Vs. P.B. Vijayakumar, (1995) 4 SCC 520
3.
Union of India Vs. K.P. Prabhakaran, (1997) 11 SCC 638
4.
Vijaya Lakshmi Vs. Punjab University (2003) 8 SCC 440
5.
Ewanlangki-E-Rymbai Vs. Jaintia Hills District Council (2006)4 SCC 748
6.
Ashoka Kumar Thakur Vs. Union of India 2008 (6) SCC 1
Comparative Citations:
2009 (4) LW 140, 2009 (6) MLJ 393

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Ab Social Media par Ek Member Punit Tiwari  ji Kee Baat Bhee Dekhe Leejiye ( Post inkee female reservation ke against hai) :-

Puneet Tiwari प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिला-पुरुष वर्गीकरण। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुपालन के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियमवली में रुल बनाकर महिला कोटा दिया जा सकता है । इसके साथ अनारक्षित रिक्ति में वर्गीकरण संभव नहीं है अतः पुरुषों के समान चयन की योग्यता होने पर महिलाओं को पचास फीसदी पदों तक अधिकतम तरजीह दी जा सकती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने OBC/SC में महिला कोटा निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु नियमावली 1981 के रुल 14(2) में महिला-पुरुष एवं कला विज्ञान में रिक्तियों को 50-50 फीसदी पदों के हिसाब से वर्गीकरण है। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई वर्गीकरण नहीं है तथा BSA द्वारा नियमावली 1981 के रूल 14(4) के तहत योग्यता निर्धारित करते हुये नियुक्ति प्रदान की जाती है। RTE लागू होने के बाद नियमावली 1981 के रूल 14(3) पर 12वां संशोधन करते हुये दिनांक 09 नवम्बर 2011 को नियुक्ति हेतु टीईटी मेरिट बनी। 30 नवम्बर 2011 को 72825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ परन्तु आर्टिकल 14 के उलंघन में फंसने के कारण 20 दिसम्बर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति जारी हुयी। 4 जनवरी 2012 को पुनः स्थगन लग गया । सरकार ने दिनांक 31-08-2012 को रूल 14(3) पर 15वां संशोधन किया। नियमवली 1981 के तहत गवर्न न होने के आरोप में तथा चयन परीक्षा में धांधली के आरोप सहित ट्रेनी टीचर का विज्ञापन होने के कारण ओल्ड ऐड सरकार ने वापस लिया तथा 7 दिसम्बर 2012 को न्यू ऐड जारी किया तथा उसपर 4 फ़रवरी को स्थगन लग गया। डिवीज़न बेंच ने दिनांक 20 नवम्बर 2013 को ओल्ड ऐड को नियमावली 1981 के अधीन नियुक्ति का विज्ञापन मानकर बहाल कर दिया तथा रूल 14(3) पर हुये संशोधन 15 को कई विश्वविद्यालय की अलग-अलग मूल्यांकन प्रणाली के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उलंघन मानकर अल्ट्रा वायरस कर दिया। जबकि ओल्ड ऐड जब नियुक्ति का ठहराया गया तो फिर उसपर नियमावली 1981 का 14(2) जो कि वर्गीकरण को प्रशिक्षण चयन हेतु विस्थापित करता है लागू नहीं होगा तथा साथ ही जब अमेंडमेंट 15 अल्ट्रा वायरस है तो यह भी समानता का उलंघन करता है। इस प्रकार यदि मातृत्व गुण की बात की जाये तो जो पुरुष चयनित नहीं हैं उनके समान योग्यता रखने वाली महिलायें तो चयनित हो सकती हैं परन्तु जो पुरुष चयनित नहीं हैं उनसे कम अंक प्राप्त करने वाली महिलायें बिना अपने से अधिक प्राप्त किए पुरुषों के चयनित होने से पहले चयन नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त टीईटी परीक्षा जिसके आधार पर चयन सूची निर्मित है वह परीक्षा भी एक समान थी अतः अलग-अलग मेरिट बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। शिक्षामित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार समायोजित कर रही है इसके बावजूद यदि न भी समायोजित करती फिर भी उनको कोटा प्राप्त करने का अधिकार नियुक्ति प्रक्रिया के तहत संभव नहीं है।






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72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन social media se khabar

72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन social media se khabar

72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन
विज्ञान कला में अलग मेरिट लिस्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
माँगा जवाब ------------------------





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72825 Teacher Recruitment : महिला पुरुष 50 प्रतिशत कोटा

72825  Teacher Recruitment : महिला पुरुष 50 प्रतिशत कोटा

आजकल अफवाहों का बाजार गर्म है की  महिला पुरुष के 50 प्रतिशत कोटे में बदलाव हो जाएगा ।
 

अफवाहों पर ध्यान न दें

यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पुराने विज्ञापन बहाली के आधार पर हो रही है , और निचली अदालत में इस आदेश में बदलाव संभव नहीं है ।



अगर 72825 शिक्षक भर्ती में महिला पुरुष कोटे में बदलाव होता है तो में उस दिन ब्लॉग पर मेरी लास्ट पोस्ट होगी

भर्ती अपने अंतिम दौर में है निश्चिंत रहें , अफवाहों पर ध्यान न दें





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जल्द भर्ती करो शिक्षा सहायक

जल्द भर्ती करो शिक्षा सहायक
Soon recruit teaching assistants


Soon recruit teaching assistants
11/27/2014 12:15:12 PM
जयपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही, उम्र में छूट व अनुभव के मामले में सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वी एस सिराधना की खंडपीठ ने बुधवार को अतर सिंह गुर्जर व अन्य की करीब 1800 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 28 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। याचिकाओं में कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, केयर गिवर, कस्तूरबा गांधी छात्रावास के कर्मचारियों व निजी संस्थान में काम करने वालों को अनुभव और बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

विद्यार्थी मित्र व लोक जंुबिश के तहत काम करने वालों को उम्र में छूट व बोनस अंक दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार के अधीन सीधे काम करने वालों का नियंत्रण व सुपरवीजन सरकार के पास है, जबकि याचिकाकर्ता सरकार के न अधीन है और न उनका सुपरवीजन सरकार के पास है।

2013 में शुरू हुई भर्ती
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने 30 मई 2013 को शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की, जून 2013 में याचिकाएं दायर हुई थीं। इन कर्मचारियों को स्कूल में दाखिले के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्कूल बीच में ही छोड़ चुके बच्चों की ट्रेकिंग, मिड डे मील वितरण, अनुशासन, सफाई व सहश्ौक्षणिक गतिविधि संचालन आदि के लिए भर्ती किया जाना था।

आरएएस-12 मुख्य परीक्षा के नतीजे रद्द
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2012 के मामले में मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को नई गाइडलाइन के आधार पर नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। भंवरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने यह आदेश दिए


यूं चला मामला
एकलपीठ ने 3 मार्च को मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द किया था। आयोग ने इसे खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने एकलपीठ को पुन: सुनवाई के आदेश दिए। एकलपीठ ने बुधवार को पुराना मत बरकरार रखते हुए 27 जनवरी के परिणाम रद्द करने का आदेश दिया।
आगे क्या
राजस्थान लोक सेवा आयोग एकलपीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दे सकता है।

हाईकोर्ट की गाइडलाइन
- 7 या 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी निर्धारण करे कि स्केलिंग में दस प्रतिशत से अधिक अंतर नहीं आए। दस प्रतिशत से अधिक स्केलिंग हटाई जाए।
- आरपीएससी रॉ-मार्क्स के आधार पर परिणाम जारी करने के लिए स्वतंत्र है।
- 31 जुलाई के आरपीएससी के संशोधन के आधार पर नए पैटर्न पर परीक्षा होने के संबंध में अभ्यर्थियों का तर्क याचिका में नहीं होने के कारण अस्वीकार। मंत्रीमंडल के फैसले को भी याचिका में चुनौती नहीं देने के कारण विचार नहीं।
- स्केलिंग अवैध नहीं, लेकिन इससे पूर्व में जो मानक निर्धारित किए गए, वे नहीं अपनाए गए।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों को हटाने पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इन शिक्षकों को सरकार ने अक्टूबर में हटाने के आदेश दिए थे। सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया कि शिक्षकों को बिना सुनवाई का मौका दिए हटाने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने शिक्षा सचिव तथा प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी नागौर को जवाब के लिए तलब किया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी


News Sabhaar : Patrika (27.11.2014)

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JUNIYAR BHRTEE CASE ALLAHABAD HIGHCOURT : PROFESSINAL MATTER PAR NAYEE DATE 4 DECEMBER



UPTET SARKARI NAUKRI News
JUNIYAR BHRTEE CASE ALLAHABAD HIGHCOURT : PROFESSINAL MATTER PAR NAYEE DATE 4 DECEMBER


  जूनियर भर्ती मामला : प्रोफेशनल वर्सस नॉन प्रोफेशनल मामले में कोर्ट की अगली तारीख ४ दिसंबर लगी है


आज सरकारी वकील के बीमार होने की वजह से वह प्रोफेशनल वर्सस नॉन प्रोफेशनल मामले में काउंटर नहीं लगा सके और उन्होंने
1 हफ्ते का समय माँगा है , और इस कारण कोर्ट की अगली तारिख 4 दिसंबर हो गयी है । 
इस केस में याचिका के निस्तारण तक प्रोफेशनल की भर्ती पर रोक लगी हुई है

 वहीं दुसरी तरफ प्रोमोशन मामले में नयी तारिख 1 दिसंबर हो चुकी है और इस याचिका के निस्तारण तक'जूनियर शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा हुआ है




AAJ SARKAREE VAKEEL KE BEEMAR HONE KEE VAJHE SE COUNTER NAHIN LAGA AUR , SARKAREE VAKEEL NE 1 HAFTE KA SAMAY MAANGA

CASE KI NAYEE DATE 4 DECEMBER KO



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शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ज्लद होगी नियुक्ति

शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ज्लद होगी नियुक्ति

33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ




Note : 2 Tarh Kee Bhrteeyan Hotee Hain - 
1. Outsource/ Placement Agency Ke Jareeye Theke Par, Jismen Niyoktaa Placement Agency Hotee Hai Aur Vahee Salary Detee Hai, Placement Agency Ka Employee Sirf Sarkar Ke Liye Kaam Kartaa Hai Magar Usko Vetan Placement Agency Deteee Hai

Court Ne Inko Sarkaree Bhrteeyon Mein Age, Bonus Marks Kee Choot Mein Koee Raha Nahin Dee Hai, Kyunki Inka Control Direct Sarkar Ke Pass Nahin Hai



Vaheen
2. Shiksha Sahayak , Vidhyatrthee Mitra Va Para Teacher - Ye Sarkari Schools Mein Contract Teachers Ke Roop Mein Kaam Karte Hain.

Aur Inko Age , Bonus Marks Mein Rajasthan High Court Ne Sahee Thehrayaa Hai



जयपुर. हाईकोर्ट ने 33690 शिक्षा सहायक  पदों की भर्ती के मामले में सरकार के नियमों को सही मानते हुए भर्ती का रास्ता साफ  कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को अतर सिंह गुर्जर सहित करीब 1800 याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।

याचिकाओं में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निजी स्कूलों के शिक्षक, नोडल प्रेरक व प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त कर्मियों ने राजस्थान शिक्षा सहायक नियम 2013 के नियम 15 व 25 की वैधानिकता और आयु सीमा में छूट व अनुभव के बोनस अंक नहीं देने को चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा था कि उन्हें भी विद्यार्थी मित्र, शिक्षा सहयोगी व पैरा टीचर के समान आयु सीमा में छूट व अनुभव के बोनस अंक दिए जाएं


कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 28 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। याचिकाओं में कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, केयर गिवर, कस्तूरबा गांधी छात्रावास के कर्मचारियों व निजी संस्थान में काम करने वालों को अनुभव और बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है

विद्यार्थी मित्र व लोक जंुबिश के तहत काम करने वालों को उम्र में छूट व बोनस अंक दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार के अधीन सीधे काम करने वालों का नियंत्रण व सुपरवीजन सरकार के पास है, जबकि याचिकाकर्ता सरकार के न अधीन है और न उनका सुपरवीजन सरकार के पास है।


2013 में शुरू हुई भर्ती
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने 30 मई 2013 को शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की, जून 2013 में याचिकाएं दायर हुई थीं। इन कर्मचारियों को स्कूल में दाखिले के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्कूल बीच में ही छोड़ चुके बच्चों की ट्रेकिंग, मिड डे मील वितरण, अनुशासन, सफाई व सहश्ौक्षणिक गतिविधि संचालन आदि के लिए भर्ती किया जाना था।



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शिक्षामित्रों की परीक्षा की तिथियों में फेरबदल

शिक्षामित्रों की परीक्षा की तिथियों में फेरबदल

Date:Wed, 26 Nov 2014

मैनपुरी भोगांव : दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षणरत शिक्षामित्रों की परीक्षा की तिथि शासन ने आगे बढ़ा दी है। प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अब 3-4 दिसंबर को होगी। परीक्षा की शुरुआत तीसरे सेमेस्टर के शिक्षामित्रों के साथ एक दिसंबर को होगी।

परीक्षा को लेकर गुरुवार को जनपद के सभी ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्रों पर प्रवेश पत्रों का वितरण किया जाएगा। परीक्षा समिति ने तीनों परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

पत्राचार के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ष 2012 बैच के शिक्षामित्रों की वार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से प्रस्तावित थी। पूर्व में जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 28 को प्रथम सेमेस्टर, 29 को द्वितीय सेमेस्टर, 1 दिसंबर को तृतीय सेमेस्टर जबकि 2 दिसंबर को चतुर्थ सेमेस्टर में सर्वाधिक 1260 शिक्षामित्रों को भाग लेना था। शिक्षामित्रों की परीक्षा के कार्यक्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद कार्यालय ने अब फेरबदल किया है।

अब 28 व 29 नवंबर को होने वाली परीक्षा क्रमश: 3 और 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जबकि परीक्षा की अन्य तिथियों के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर तीन केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि शिक्षामित्रों की सेमेस्टरवाइज परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।
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ऑनलाइन भरे जाएंगे टीजीटी-पीजीटी फॉर्म

ऑनलाइन भरे जाएंगे टीजीटी-पीजीटी फॉर्म

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी एवं संस्था प्रधान परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन का रास्ता साफ हो गया है। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का फैसला लेने के बाद इसे कैबिनेट एवं विधानसभा की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

प्रदेश सरकार ने हाल में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विधेयक को मंजूरी के लिए रखा था, इस विधेयक को पारित कर दिया गया।

विधेयक पारित होने के बाद अब चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।
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शिक्षक से उठक-बैठक कराने वाले आईएएस अभिषेक सिंह बहाल

शिक्षक से उठक-बैठक कराने वाले आईएएस अभिषेक सिंह बहाल

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षक से उठक-बैठक कराने के मामले में निलंबित चल रहे आईएएस अफसर अभिषेक सिंह को सरकार ने बहाल कर दिया है। अभिषेक सिंह चर्चित आईएएस दुर्गाशक्ति नागपाल के पति हैं।

गौरतलब है कि मथुरा जिले के बलदेव विकास खंड अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय जुगसना में तैनात सहायक अध्यापक फौरन सिंह की ड्यूटी बतौर बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लगी थी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में देरी पर अभिषेक ने फौरन सिंह को अपने दफ्तर में बुलाकर फटकार लगाई थी और उनसे उठक-बैठक कराई थी

मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे अमर्यादित आचरण मानते हुए अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने बुधवार को अभिषेक सिंह की बहाली के आदेश जारी कर दिए। सरकारी प्रवक्ता ने उन्हें बहाल किए जाने की पुष्टि की है।
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जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा

जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया जवाब-तलब


सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिकों के 2272 पद चल रहे हैं खाली


लखनऊ। बेसिक शिक्षा से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती पर अफसरों को अड़ंगा भारी पड़ रहा है। शासनादेश जारी होने के दो माह बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने भर्ती संबंधी निर्देश जारी नहीं किया। उनका कहना है कि कुछ बिंदुओं पर शासन से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू न हो पाने का कारण पूछा है।
प्रदेश में करीब 3200 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। सत्ता में आते ही अखिलेश सरकार ने 15 मार्च 2012 को भर्तियों पर रोक लगा दी। अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया खोल दी गई, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों में इसे नहीं खोला गया। सचिव बेसिक शिक्षा ने इन स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पदों पर भर्ती का शासनादेश 15 सितंबर 2014 को जारी करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया के वे इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश देंगे। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किया। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। कई स्कूलों की स्थिति तो यह है कि इनके यहां एक मात्र शिक्षक के सहारे काम चलाया जा रहा है।

News Sabhaar : अमर उजाला

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JNR BHRTEE STAY CASE DATE 4 DECEMBER SE 1 DECEMBER HUEE

JNR BHRTEE STAY CASE DATE 4 DECEMBER SE 1 DECEMBER HUEE

EK AAKLAN KE MUTABIK ATKALEN LAGAYEE JAA RAHEE HAIN KI RAJYA SARKAR KE PRYAS SE DATE 3 DIN PEHLE HO GAYEE HAI.
AUR SARKAR FILHAAL 6TH COUNSELING KE MOOD MEIN NAHIN HAI AUR COURT SE JALD ANUMATI LE KAR YE BHRTEE POORA KARNA CHAHATEE HAI


Cause List, Allahabad
01/12/2014

AT 10.00 A.M. THE CHIEF JUSTICE'S COURT HON'BLE THE CHIEF JUSTICE HON'BLE MR. JUSTICE PRADEEP KUMAR SINGH BAGHEL

11. LAFP 622/2014 ANIL KUMAR SINGH SHAILESH UPADHYAY RADHA KANT OJHA Vs. STATE OF U.P. AND 8 ORS. C.S.C. BHANU PRATAP SINGH SHAILENDRA WITH WRIA- 52521/2013 NEELAM KUMARI GAUTAM KSHETRESH CHNADRA SHUKLA Vs. STATE OF U.P.& 2 ORS. C.S.C. A.K.YADAV WITH WRIA- 50787/2013 SATYA PRAKASH SINGH AND 4 ORS. SHAILESH UPADHYAY RADHA KANT OJHA Vs. STATE OF U.P.& 3 ORS. C.S.C. SAYED NADEEM AHMAD WITH WRIA- 55925/2013 SHAILENDRA KUMAR SINGH RADHA KANT OJHA SHAILESH UPADHYAY Vs. STATE OF U.P. AND 3 OTHERS C.S.C. SYED NADEEM AHMAD




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Wednesday, November 26, 2014

बिना बिजली की वाशिंग मशीन

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बिना बिजली की वाशिंग मशीन 
Bina bijli ki vashing machine, Washing machines running without Electricity


Desh Kee Khoj, Amazing, Useful Information,
बनारस (वाराणसी) में इंजीनि‍यरिंग के दो छात्रों ने मि‍लकर एक नई तकनीक वि‍कसि‍त कर कमाल कर दि‍या है। इसके माध्‍यम से अब वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के लि‍ए बि‍जली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


बि‍न बि‍जली ही 20 से 30 मि‍नट में ढेर सारे कपड़े आसानी से साफ कर सकेंगे। यह वाशिंग मशीन साइकि‍ल के पैडल के जरि‍ए काम करती है। इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। वहीं, यह बि‍जली से चलने वाली वाशिंग मशीन से काफी सस्‍ती होगी। इस तकनीक को वि‍कसि‍त करने वाले दोनों युवक अशोका इंस्टि‍ट्यूट पहड़िया में मेकैनिकल इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर के छात्र हैं। बता दें कि‍ अरविंद और दीपक बचपन में अपनी मां द्वारा ढेर सारे कपड़े रोज धोते देख काफी दुखी थे।


मां की परेशानी को देखकर उन्‍होंने ठान लि‍या कि बड़ा होकर उन्‍हें इंजीनि‍यर बनना है। इसके बाद एक ऐसी मशीन बनानी है, जो उनकी मां के लि‍ए हर तरह से लाभदायक हो। इसके लि‍ए उन्‍होंने 2010  में अपने दो साथियों धीरज और नवीन के साथ मिल कर यह सपना साकार करने की कोशिश शुरू की। परि‍णाम यह हुआ कि‍ मार्च 2014 में उनके मि‍शन को कामयाबी मिली। दीपक के पिता एक मामूली जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि‍ अरविंद के पिता इंजीनियर हैं।


यह वाशिंग मशीन बिजली से नहीं, बल्कि साइकिलिंग के जरिए चलेगी। इसके बकेट में बुली लगा है, जो कपड़ों को रोटेट (घुमाता) करता है। 20-30 मिनट चलाने पर 100-120 कैलोरी ऊर्जा शरीर में बनती है। एक बार में सात से आठ कपड़े धोए जा सकते हैं। पानी गिरा देने पर बुली ड्रायर का भी काम करता है। वाशिंग मशीन की ऊर्जा से मोबाइल भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है। स्वास्‍थ्‍य के लिए लाभदायक, क्‍योंकि‍ इसमें साइकिलिंग व्यायाम भी हो जाता है।



-यह वाशिंग मशीन बिजली से नहीं, बल्कि साइकिलिंग के जरिए चलेगी।
-इसके बकेट में बुली लगा है, जो कपड़ों को रोटेट (घुमाता) करता है। 
-20-30 मिनट चलाने पर 100-120 कैलोरी ऊर्जा शरीर में बनती है।  
-एक बार में सात से आठ कपड़े धोए जा सकते हैं। 
-पानी गिरा देने पर बुली ड्रायर का भी काम करता है। 
-वाशिंग मशीन की ऊर्जा से मोबाइल भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है। 
-स्वास्‍थ्‍य के लिए लाभदायक, क्‍योंकि‍ इसमें साइकिलिंग करनी पड़ती है।



क्या कहते हैं इंस्टि‍ट्यूट के डायरेक्टर: अशोक इंस्टि‍ट्यूट के डायरेक्टर अमित मौर्या ने बताया कि‍ वाशिंग मशीन के बकेट में बुली लगा है, जो कपड़ों को अंदर रोटेट करता है। साइकि‍ल के पैडल से बुली कनेक्टेड है। इससे आठ वोल्ट तक ऊर्जा भी जेनरेट (उत्‍पन्‍न) होती है। इससे मोबाइल आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इस पर कुल लागत मात्र 1400 रुपए आई है। उन्‍होंने कहा कि‍ प्रतिभावान छात्रों के प्रोजेक्ट पर संस्‍थान आर्थिक मदद भी करता है।

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क्यों न मीणा जाति को आरक्षण पर रोक लगा दें

क्यों न मीणा जाति को आरक्षण पर रोक लगा दें

RAJASTHAN HIGHCOURT : Why not put a stop to Meena caste reservation
 
जयपुर।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एसीएस स्कूल शिक्षा, आरपीएससी, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय व एक अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी ) श्रेणी में आरक्षण देने पर रोक लगा दी जाए ? न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी बहादुर भील व 13 अन्य की याचिका पर दिए।


एडवोकेट शोभित तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 व 2014 में सामान्य वर्ग की मीणा जाति को एसटी श्रेणी में आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि कैप्टन गुरविंदर सिंह व देवीलाल खांट की याचिकाओं में केंद्र सरकार शपथ-पत्र पेश कर कह चुकी है कि केवल मीना जाति ही एसटी में आती है।


सुगन भील की याचिका पर जोधपुर मुख्यपीठ से कोर्ट एसटी श्रेणी में मीणा जाति को नियुक्तियां रोकने को कह चुका है। लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई है और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका भी लंबित है। केंद्र सरकार की अधिसूचना 20 सितंबर,1976 के अनुसार एसटी श्रेणी में केवल मीना जाति ही शामिल है न कि मीणा


राजस्थान के मूल अनुसूचित जनजाति के होने के बावजूद भी प्रार्थियों को एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों कि एसटी श्रेणी में सामान्य वर्ग की मीणा जाति वालों को गैर-कानूनी तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है। याचिका में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में मीणा जाति वालों को एसटी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देकर नियुक्ति देने पर रोक लगाने की गुहार की गई है

News Sabhaar : dailynewsnetwork Wednesday, November 26, 2014, 04:28 hrs IST    



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UP ITI INDUSTRIAL INSTRUCTORS RECRUITMENT CHALLENGED IN ALLAHABAD HIGH COURT अनुदेशकों के 2498 पदों की भर्ती को चुनौती

अनुदेशकों के 2498 पदों की भर्ती को चुनौती



Anudeshak recruitment in UP, Anudeshak Samvida Teacher Recruitment UP, 

UP ITI INDUSTRIAL INSTRUCTORS RECRUITMENT CHALLENGED IN ALLAHABAD HIGH COURT

 2498 ITI Instructor Bumper Vacancies Recruitment in UP, 

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के 2498 खाली पदों की भर्ती विज्ञापन एवं नियमावली 2014 के नियम 9 (13), 15 एवं 17 की वैधानिकता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए कहा है कि चयन परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति उप्र इलाहाबाद एवं 39 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी व एके मिश्र ने पक्ष रखा। याची का कहना है केंद्र सरकार ने अनुदेशकों की भर्ती के लिए सीटीई योग्यता अनिवार्य किया है। राज्य सरकार ने इस नियमावली में सीटीई को अधिमान्यता दिए जाने का उपबंध का केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में 7 नवंबर 14 को जारी भर्ती विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गयी है। नये नियम के अनुसार सीटीई डिग्री न रखने वाले डिप्लोमा धारक नियुक्ति के तीन वर्ष में सीटीई पास करेंगे। यदि वे पास नहीं करते तो उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि इस नियम से अयोग्य लोगों को अनुदेशक पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार दे दिया गया है जो मूल अवधारणा के खिलाफ है। याचिका की सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी।


News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wed, 26 Nov 2014 09:01 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Nov 2014 09:01 PM (IST))
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