MPTET : प्राइवेट शिक्षकों को भी देनी होगी पात्रता परीक्षा
ग्वालियर। शासकीय स्कूलों के साथ अब अशासक ीय स्कूलों एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को भी अब बिना पात्रता परीक्षा के नौकरी नहीं मिलेगी। शासकीय शिक्षकों के साथ प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बनने के लिए अब टीचर एलीजिबिलटी टेस्ट( टीईटी) शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा केवल एक से आंठवी तक के शिक्षकों के लिए आरटीई के तहत आयोजित होगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 के तहत गठित अकादमिक प्राधिकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पहली से आंठवी तक के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ टीचर एलीजिबिलटी टेस्ट( टीईटी) शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना बेहद जरूरी है।
यहां स्पष्ट कर दें कि सरकारी एवं गैरसरकारी दोनों प्रकार के शिक्षकों को टीईटी पास करनी होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त अशोक वर्णवाल ने इस संबध में जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे प्राइवेट स्कूलों को भर्ती नियमों के बारे में अवगत करा दें, ताकि वे निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही शिक्षकों की भर्ती कर सकें।
News Source : rajexpress.in (3-6-12)