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Saturday, October 27, 2012

RTET : अदालत में उलझा टेट परिणाम


RTET : अदालत में उलझा टेट परिणाम 

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अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) का परिणाम फिलहाल अदालती आदेशों से उलझ गया है। टेट परीक्षा आयोजक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अदालत की अवमानना से बचने के चक्कर में शीध्र परिणाम जारी करने की स्थिति में नहीं है।
टेट 9 सितम्बर को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग सवा पांच लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।  राज्य सरकार के आदेशों के तहत बोर्ड ने इस परीक्षा में विशेष वर्गों को कट ऑफ मार्क्स में छूट की घोषणा कर रखी है। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा 55 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को प्रमाण-पत्र नहीं देने के आदेशों से बोर्ड के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं
डेढ़ माह से लगी उम्मीदें 
परीक्षा हुए डेढ़ माह हो चुका है। कम्प्यूटराइज्ड ओएमआर शीट पर सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया के कारण परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र आने की संभावना रहती है। इसी कारण परीक्षा दे चुके राज्य के लगभग सवा पांच लाख अभ्यर्थियों को भी उम्मीद थी कि टेट का परिणाम एक माह में आ जाएगा। लेकिन पहले पेपर आउट प्रकरण और उसके बाद अदालती आदेशों के कारण अब परिणाम लंबे समय अटकने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
टेट 2011 परिणाम में भी समस्या
अदालत ने शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 का परिणाम भी 55 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से संशोघित रूप से जारी करने के आदेश दिए है। बोर्ड इस परीक्षा का परिणाम पूर्व में ही जारी कर चुका है एवं इसके आधार पर राज्य के अनेक अभ्यर्थियों को शिक्षक की नौकरी भी मिल चुकी है। पिछले वर्ष के टेट परिणामों पर भी संकट आता देख अब बोर्ड प्रशासन द्वारा 2012 के टेट परिणाम पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही जारी करने की संभावना है।
नहीं पूरी हो पाएगी सरकारी मंशा
 टेट में विशेष वर्गो को कट ऑफ मार्क्स में रियायत देने की सरकारी मंशा अदालत के आदेशों के कारण पूरी नहीं हो पाएगी। बोर्ड प्रशासन भी इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक परिणाम जारी करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि बोर्ड अघिकारी परिणाम में अदालत के आदेशों की पालना का जिक्र जरूर करते हैं लेकिन विश्ेाष वर्ग को रियायत के मामले में  कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं।
यह है कट ऑफ मार्क्स
सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी- 60 प्रतिशत
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग- 50 प्रतिशत
सामान्य वर्ग की महिला एवं भूतपूर्व सैनिक- 50 प्रतिशत
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी- 45 प्रतिशत
विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी- 45 प्रतिशत
निशक्तजन- 40 प्रतिशत
अघिसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी- 36 प्रतिशत
इनका कहना है
परिणाम के मामले में अदालत के आदेशों की पूरी तरह पालना होगी। बोर्ड ने अदालत में अपील दायर कर रखी है। लिहाजा अब पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। अंतिम फैसले का इंतजार है।
मिरजूराम शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्था

News Source : Rajasthanpatrika.com (27.10.2012) / http://www.rajasthanpatrika.com/news/Ajmer/10272012/city-news/387045
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I feel 36%,40%,45% cutoff to qualify TET is facing problem, But in News,It looks Rajasthan Board filed an appeal also and waiting for FINAL decision.
One decision of court affects other decision also and its impact on future TET exam also possible.