लखनऊ। बिजली निगमों में सीधी भर्ती के जरिये होने वाली नियुक्तियों में 20 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य सरकार की लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने संबंधी 1999 के शासनादेश को अंगीकृत कर लिया है। प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कार्मिक राधे मोहन का कहना है कि नियुक्तियों में समरूपता लाने तथा सेवाओं में महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर देने के मकसद से आरक्षण संबंधी शासनादेश को अंगीकृत किया गया है। अभी तक महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। योग्यता के आधार पर ही महिलाओं का चयन होता था। अब जिन भी पदों को सीधी भर्ती के जरिये भरा जाएगा उनमें 20 फीसदी महिलाएं ही होंगी।
पावर कॉर्पोरेशन के एमडी ने सभी विद्युत वितरण निगमों तथा ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता जल विद्युत व अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग तथा सभी मुख्य क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को इस संबंध में आदेश भेज दिया है। इसके साथ शासन के कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा 26 फरवरी 1999 को जारी शासनादेश की प्रति भी संलग्न है। आदेश में कहा गया है कि कॉर्पोरेशन द्वारा इसे अंगीकृत करते हुए अपनी सेवाओं में भी महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय किया गया है। निदेशक मंडल की अगली बैठक मेें इस प्रस्ताव का अनुमोदन कराया जाएगा।
News Source : Amar Ujala (20.1.13)
all tet holders do`nt worry....
ReplyDeleteNCTE ki guideline ke anusar------
(1)dhara 23 ki updhara 1 me diya gaya hai ki yah state gov ko adhikar hai ki agar tet pass candidate post(padon)ke mutabik kam hai to vah bina tet pass balon ko bhi samil kar sakti hai. lekin joining/prathmikata/bariyata pahle tet pass balon ko hi dena padega(2)But ncte ke niyamo ke adhar par bhi up gov bina tet pass candidate ko samil nahi kar sakti ..kyoki-bina tet balo ko tab samil kiya ja sakta hai jab gov tet pass uplabdha na hon. isliye tet candidate sure ho jaye