News :विभागों को आरटीआई आवेदनों के सही ढंग से निस्तारण के आदेश
Published: Sun, 22 Feb 2015 07:16 PM (IST) | Updated: Sun, 22 Feb 2015 07:20 PM (IST)
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BLOG VICHAR : Khud DOPT Ne Sarkari Karmchareeyon Ki ACR /APAR - Promotion Se Sambandhit Jankaree Ko Nijta (Privacy ) Par Hanan Karaar De Kar, Janta Ko Yeh Soochna Dene
Se Mana kar Diyaa.
Sarkari Kamcharee Ko promotion Aadi Ke Laabh Unke Boss Ke Dwara Diye Jaane hain, Aur Janta Vaastav Mein Iska Mulyankan Bhee Nahin Dekh Saktee.
Aise mein Chaplusee / Chatukarita Ko Rokne Ke Liye Kuch Vekalpik Pravdhaan To Hone hee Chahiye.
Galat / Bhramak Information Dene Par PIO / FAA Par Sakht karyvahee Honee Chahiye.
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नई दिल्ली। कार्मिक व प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि मंत्रालय आरटीआइ के तहत दायर अपीलों और आवेदनों का दिशा-निर्देशों के अनुसार, समुचित तरीके से निपटारा करें। इसके अनुसार, जन सूचना अधिकारी (पीआइओ) को आरटीआइ अर्जी खारिज करते हुए तय समय के भीतर इसकी वजह बतानी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि कौन सी अपील दाखिल की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि आवेदनकर्ता को चुकाए जाने वाले शुल्क का विवरण देना चाहिए।
डीओपीटी ने कहा है कि पहली अपील का निपटारा करते हुए प्रथम अपीली प्राधिकार को निष्पक्षता और न्यायिक तरीके से काम करना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रथम अपीली प्राधिकार की ओर से जारी आदेश विस्तृत होना चाहिए। इसमें निर्णय पर पहुंचने का तर्क बताया गया हो। अपीली प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया आदेश आवेदनकर्ता को तुंरत मिले।
- News Sabhar : jagran Sun, 22 Feb 2015 07:20 PM
RTI applications | order | salvage | departments correctly |
Published: Sun, 22 Feb 2015 07:16 PM (IST) | Updated: Sun, 22 Feb 2015 07:20 PM (IST)
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Se Mana kar Diyaa.
Sarkari Kamcharee Ko promotion Aadi Ke Laabh Unke Boss Ke Dwara Diye Jaane hain, Aur Janta Vaastav Mein Iska Mulyankan Bhee Nahin Dekh Saktee.
Aise mein Chaplusee / Chatukarita Ko Rokne Ke Liye Kuch Vekalpik Pravdhaan To Hone hee Chahiye.
Galat / Bhramak Information Dene Par PIO / FAA Par Sakht karyvahee Honee Chahiye.
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नई दिल्ली। कार्मिक व प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि मंत्रालय आरटीआइ के तहत दायर अपीलों और आवेदनों का दिशा-निर्देशों के अनुसार, समुचित तरीके से निपटारा करें। इसके अनुसार, जन सूचना अधिकारी (पीआइओ) को आरटीआइ अर्जी खारिज करते हुए तय समय के भीतर इसकी वजह बतानी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि कौन सी अपील दाखिल की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि आवेदनकर्ता को चुकाए जाने वाले शुल्क का विवरण देना चाहिए।
डीओपीटी ने कहा है कि पहली अपील का निपटारा करते हुए प्रथम अपीली प्राधिकार को निष्पक्षता और न्यायिक तरीके से काम करना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रथम अपीली प्राधिकार की ओर से जारी आदेश विस्तृत होना चाहिए। इसमें निर्णय पर पहुंचने का तर्क बताया गया हो। अपीली प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया आदेश आवेदनकर्ता को तुंरत मिले।
- News Sabhar : jagran Sun, 22 Feb 2015 07:20 PM
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