कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दिखाये जाने के बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को सभी सरकारी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके लागू होने से हजारों संविदा कर्मचारियों की पगार में खासा इजाफा होना तय है। शासनादेश के मुताबिक संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा और पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जाएगी। संविदा पर रखे जाने वाले कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता सरकारी विभाग के समकक्ष पद के लिए निर्धारित योग्यता के समान होनी चाहिए। कोई ऐसा पद जिसके समकक्ष पद सरकारी विभाग में है ही नहीं, उस पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को वित्त विभाग, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की मंजूरी हासिल करनी होगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन मदरसों के तहत संचालित मिनी आइटीआइ में संविदा पर रखे गए कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता यदि व्यावसायिक शिक्षा विभाग के समकक्ष पद के समान है तो उन पर भी यह निर्णय लागू होगा। यदि नहीं है तो उनके वर्तमान मानदेय की दोगुनी संविदा राशि उन्हें दी जाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह शासनादेश लागू नहीं होगा
News Sabhaar : Jagran (30.8.13)
ye kya ho raha h...
ReplyDeletekya kastoorba gandhi aavasiya vidayalaya ke staffs ki bhi sallery bhadgi
ReplyDeleteAcha ho raha hai
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