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हाईकोर्ट ने दिए थर्ड ग्रेड परीक्षा में प्रवेश के अंतरिम आदेश
Rajasthan Third Grade Teachers Recruitment (CTET Holder can give exam for RTET Level - I as a intrim measure given by Jodhpur Highcourt )
जोधपुर। हाईकोर्ट ने सी टेट पास बीएड धारी अभ्यर्थी को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वितीय लेवल में बैठने के योग्य मानते हुए प्रवेश के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने रातानाडा जोधपुर निवासी प्रार्थी प्रीतम शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।
अदालत में याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी व प्रेमेन्द्र बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सी टेट पास बीएड धारकों की योग्यता का कहीं जिक्र नहीं किया गया था।
इसी से व्यथित होकर अदालत में याचिकाएं दायर की गई। उन्होंने कहा कि एनसीटीई की ओर से 17 फरवरी 2011 को जारी टैट कं डक्टिंग गाइडलाइन्स के क्लॉज 10 बी व सी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि किसी वर्ष में राज्य सरकार टेट आयोजित नहीं करती है तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में सी टेट पास अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनसीआरटी व राज्य शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी एक सा ही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज ग्रामीण विकास के सर्कुलर 11 मई 2011 के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति में भी सी टेट धारी मान्य हैं।
न्यूज़ साभार : Bhaskar.com ( 30.05.12)
ctet wale ko dobara moka mile ga kya form fill karne ka
ReplyDeletectet ka dobara moka milega form fill karne ka 8745942694
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