जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर-टेट 2011 की उत्तर-कुंजी (आंसर शीट) में गड़बड़ी सम्बन्धी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आर-टेट की ओएमआर शीट फिलहाल नष्ट नहीं करने और याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में अंतरिम रूप से शामिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने आंसर शीट की विसंगति को लेकर आर-टेट समन्वयक व पंचायती राज सचिव सहित अन्य अघिकारियों से जवाब भी मांगा है।
जोधपुर एवं श्रीगंगानगर सहित कुछ जिलों के अभ्यर्थियों की ओर से अघिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी एवं कानसिंह ओड ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि बोर्ड की उत्तर-कुंजी में खामियां हैं। सही जवाब को भी बोर्ड ने गलत मान लिया। ऎसे में कई अभ्यर्थी अपात्र घोषित कर दिए गए। बोर्ड की इस गलती के कारण अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इसके अलावा 30 मई के बाद आर-टेट समन्वयक अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट नष्ट करने जा रहे हैं।
समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित करवाई गई है। याचिका में इसे विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई। इस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने अग्रिम आदेश तक ओएमआर शीट नष्ट करने पर रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को अध्यापक भर्ती परीक्षा में अंतरिम रूप से शामिल करने के आदेश दिए
News : rajasthanpatrika.com (30.05.2012)
Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/jodhpur/5302012/city-news/328393
Blog Editor Ji,
ReplyDeleteAaj B.Ed degree holders ke Primary Teacher Appointment ke sandarbh mein Supreme Court ka decision aane wala tha time extension ko lekar.
Please update karen.
Sudhir ji,
ReplyDeleteJab HC ne intrim order de deeya hai, to SC mein shayad date aage ho chuki hogee.
Sudhir ji hc me case suwai 10 baje hai ki 2pm se
ReplyDeleteUnknown ji, aaj ek important case ki hearing thi supreme court mein, b.ed degree holders ke prt teacher appointment ke baare mein. Yah case rtet aspirants dwara kiya gaya tha time limit 1.1.12 badhane ke liye.
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