अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक तैनाती के नियम तय
पात्र शिक्षकों की कई स्तरों पर होगी परीक्षा
प्रदेश के हर जिले में चुने जाएंगे 15 शिक्षक, 20 से चयन प्रक्रिया
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लखनऊ प्रमुख संवाददाता
सरकारी प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए शिक्षकों की तैनाती के नियम तय कर दिए गए हैं। हर जिले में 15 शिक्षक चुने जाएंगे। इसके लिए पात्र शिक्षकों की कई स्तरों की परीक्षा होगी। चयन की प्रक्रिया 20 जनवरी, 2015 तक पूरी की जानी है।इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निदेश भेज दिए हैं।
राज्य सरकार नए सत्र से हर जिले में दो अंग्रेजी माध्यम स्कूल (एक ग्रामीण व एक नगर क्षेत्र)चलाने जा रही है। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से नहीं की जाएगी बल्कि पहले से भर्ती शिक्षकों को ही तैनात किया जाएगा।
कक्षा 1 से 3 तक कक्षाओं में पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा जबकि कक्षा 4-5 व दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा ताकि विद्याथियों को अंग्रेजी में चीजें समझ आ सकें। अंग्रेजी विषय के साथ पढ़ने वाले ही पात्र-प्रधानाध्यापक पद के लिए प्राइमरी के ऐसे प्रधानाध्यापक या जूनियर स्कूल के ऐसे शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने न्यूनतम इंटरमीडिएट स्तर तक अंग्रेजी विषय लिया हो और इस माध्यम से पढ़ा सके। वहीं सहायक अध्यापक के पद के लिए प्राइमरी स्कूल के इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त शिक्षक पात्र होंगे। लेकिन हर स्कूल में ऐसा एक अध्यापक जरूर होगा जो स्नातक स्तर तक अंग्रेजी विषय के साथ पढ़ा हो। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कौशल परीक्षण भी- चयन के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी जो 50 अंकों की होगी। इसके बाद 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके अलावा 50 अंकों में शिक्षकों के कौशल का परीक्षण होगा। मसलन अंग्रेजी भाषा में बोलने-चालने के तरीके पर 10 अंक, पाठय़क्रम के संबंध में ज्ञान के 10 अंक, कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के 20 अंक और व्यक्तित्व परीक्षण पर 10 अंक दिए जाएंगे।
हर जिले में 15 अध्यापक- हर जिले में 15 अध्यापकों का चयन किया जाएगा जिनमें से 3 प्रधानाचार्य के पद के लिए पात्र होने चाहिए। हर स्कूल में 5-5 अध्यापकों की तैनाती की जाएगी जिनमें एक प्रधानाचार्य होगा। 5 अध्यापकों का एक पैनल रिजर्व में रखा जाएगा जिन्हें आवश्यकतानुसार इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा।