BLOG CLARIFICATION >> COURT NE APNE ORDER MEIN KISEE RESERVATION KHATM KARNE KA JIKRA NAHIN KIYA HAI.
SIRF NISCHIT CUT-OFF SE OOPAR KE LOGO KO PEHLE NIYUKTI DENE KA ORDER DIYAA HAI.
BAKI DHANDHLEE ANIYAMITTA AUR DUSRE POINTS PAR AGLEE SUNVAYEE MEIN CHARCHA HOGEE.
LOW CUT-OFF VAALON KE LIYE RAHAT AGLEE SUNVAYEE MILNE KEE POOREE SAMBHAVNA HAI
NIRAHUA>
साथियों !
विगत तीन वर्षों के कठिन संघर्ष का प्रतिफल आंशिक रूप से हमें आज जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित जी की बेंच से मिल चुका है,,,उपरोक्त आदेश के बारे में हमने अपने सीनियर लॉयर सुधीर चन्द्रा जी के AOR विक्रांत सिंह और हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से वार्ता की,,उनके अनुसार निम्न बिन्दु संदर्भित हुए हैं-
(1) यह आदेश मात्र 72825 पदों के सापेक्ष है और इसमें पदों के घटने बढ़ने सम्बन्धी कोई आदेश/निर्देश नहीं दिए गए हैं और ना ही सरकार को ऐसा कोई निर्देश ही जारी किया गया है की वह पदों की संख्या बढ़ाकर निर्धारित टेट मार्क्स की परिधि में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करे।
(2) इस आदेश के तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनका टेट प्राप्तांक 98 से कम है और सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनका टेट प्राप्तांक 105 से कम है उनको नियुक्ति का प्रावधान समाप्त किया गया है। राज्य सरकार अपने विवेकाधिकार से आरक्षण नियमों को लागू कर सकती है किन्तु उनपर भी आदेश में उल्लेखित टेट प्राप्तांक लागू किया जाएगा, इसमें कोई राहत उन्हें नहीं दी जायेगी।
(3) जस्टिस दीपक मिश्रा ने राज्य सरकार को अगले छः हफ़्तों में उक्त आवेदकों को नियुक्ति-पत्र देने का कड़ा निर्देश देते हुए कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट दिनाँक 25 फ़रवरी 2014 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है, साथ ही ऐसा ना करने पर अवमानना की कार्यवाही के भी स्पष्ट संकेत दिए हैं।
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( साथियों ! हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से विस्तृत वार्ता के अनुसार वे अनुसूचित जाति/जनजाति एवम् महिला अभ्यर्थी जिनके टेट प्राप्तांक आदेश में उल्लेखित न्यूनतम सीमा से कम हैं और जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है उन्हें इस आदेश से झटका अवश्य लगेगा किन्तु अगली डेट पर रिक्त पदों का हवाला देकर उन्हें राहत जरूर दिलवाई जायेगी,,चूँकि इस बार कोर्ट का रुख काफी हद तक 'टेट वेटेज' की तरफ था और हमें 'टेट मेरिट' बहाल करवाना जरुरी था इसलिए कोर्ट पर न्यूनतम टेट प्राप्तांक को और अधिक लिबरल करने का दबाव बनाना उचित नहीं था,,,लेकिन अगली डेट (दिनाँक 25 फ़रवरी 2014) पर हम इन अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। एक और अपुष्ट सूचना के अनुसार सरकार अपनी याचिका वापस लेने पर विचार कर रही है,,किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा किन्तु उच्च न्यायालय में।)
साथियों !
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच से अकेडमिक मेरिट के समूल नाश के अत्यंत सुखदायक आदेश की सत्यापित प्रति हमें आज प्राप्त हो जाने के आसार हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने उन टेट बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने टेट अस्मिता पर मँडराते संकट को देख तमाम नकारात्मक बातों को भुलाकर हमारी मदद की और हमारे आह्वान पर रातों-रात हमें इस काबिल बनाया की हम न्याय के सर्वोच्च मंदिर में टेट अस्मिता की मर्यादा कायम रख सके और एक बार पुनः टेट मेरिट की श्रेष्ठता सिद्ध की। इस आदेश से अब एक बात बिलकुल स्पष्ट है की अकेडमिक मेरिट दम तोड़ चुकी है और टेट मेरिट निर्विवाद रूप से अस्तित्व में आ चुकी है,,,,अनुसूचित जाति/जनजाति, विशेष आरक्षण (विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक स्वयं) एवम् महिला अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है किन्तु उनके टेट प्राप्तांक न्यायालय-आदेश में निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हैं उनके लिए भी हमने अपने विचार-विमर्श किया है एवम् अगली डेट पर रिक्त पदों और 'विशेष आरक्षण' का हवाला देते हुए एक मर्सी अपील के तहत राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा,,,,,वैसे भी इस 72825 शिक्षक भर्ती के बाद राज्य सरकार को काफी वैकेंसी निकालनी पड़ेंगी क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित जी ने 'अनिवार्य बाल शिक्षा' पर जोर देते हुए कौटिल्य समेत कई समाजविदों के कथन प्रस्तुत कर राज्य सरकार को निरुत्तर कर दिया है। साथियों, हम सुप्रीम कोर्ट से विजेता बनकर उभरे हैं जो कि आप सभी टेट बँधुओं के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है,,,,हमें पूर्ण विश्वास है की भविष्य में भी हमें आप सभी का परम स्नेह और साथ मिलता रहेगा।
धन्यवाद,
जय हिन्द-जय टेट।।
UPTET LATEST BREAKING NEWS-
ReplyDeleteDOSTO SUPREME COURT NE FESLA SIRF 72825 BHRTEE KE LIYE DIYA HAI.
ABHEE 70 AUR 65 PERCENT SE OOPAR VAALON KI NIYUKTI HOGEE
सूचना: सूप्रीम कोर्ट का शिक्षक भर्ती के संबंध मे ऑर्डर सूप्रीम कोर्ट के वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जिसके मुख्य अंश निम्न हैं...
1). सूप्रीम कोर्ट मे एचएल दत्तू द्वारा जारी ऑर्डर को मोडीफ़ाई किया गया जिसमे 30.11.11 के विज्ञापन को वैलिड बताते हुये 12 हफ्ते मे चयन प्रक्रिया को टेट मेरिट से पूरा करने का निर्देश दिया गया था ।
2). वे लोग जो धांधली मे लिप्त न हो और 70% अंक टीईटी मे प्राप्त किए हो इसके अलावा वे OBC/SC/ST/PH जिन्होने 65% अंक टीईटी मे प्राप्त किए हो उन्हे नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।
3). यदि किसी अन्य कैटेगरी के आरक्षण हेतु कोई पॉलिसी राज्य सरकार के पास है तो वह उपरोक्त प्रतिशत (Gen : 70%, OBC/SC/ST/PH : 65% ) के अंतर्गत उसे लागू कर सकती है ।
4). इसका सीधा भतलब FILHAAL कोई भी शिक्षा मित्र और महिलाएँ भी 65% से कम पर पात्र नही होगेँ LEKIN YE MATLAB BHEE NAHIN KI BAAD MEIN INKEE NIYUKTI NAHIN HOGEE
5). नियुक्ति पत्र पर यह लिखा जाए कि अभ्यर्थी कि अंतिम नियुक्ति सूप्रीम कोर्ट मे दाखिल सभी याचिकाओ के अंतिम निर्णय के अधीन होगा और वह सूप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किसी भी निर्देश को नियुक्ति मे निष्पक्षता (equity) के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ।
6). नियुक्ति पत्र 6 सप्ताह मे जारी किए जाएँ । (अंतिम सीमा 30 जनवरी मानी जा सकती है)
7). इसके अलावा ऑर्डर मे RTE व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझाते हुये कहा गया है कि शिक्षको कि पोस्ट खाली रहना अनुचित है ।
8). सरकार अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट मे दाखिल करेगी , यदि पालन न हुआ तो कानून द्वारा प्रबंधित नतीजे भुगतने होंगे ।
9). अगली सुवाई 25 फरवरी 2015 को होगी ।
---आदेश समाप्त---
आप ऑर्डर इस लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं : http://supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2014-12-18_1418904305.pdf
News paper wale bhi puri news jane bina logo ko gumrah karte...are pahle hi kaha merit General ki 105 ke niche ja rahi thi...
ReplyDeleteJinke mark kam honge unhe kaise niyukti milegi....pahle jab high mark wale hai...
Aur...
Ye kaha ja raha abhi ish par niyukti karo baaki par aage baat hogi to abhi se aisi news kyu faila rahe ki jaise tet exam ka criteria hi change ho gaya ki ab gen wale 70% other 65% par hi pass mane jauenge....
Logo ko confuse mat karo bina puri news samjhe ulti sidhi news mat do
Tet ke sabhi leaders se nivedan hai ki logo ke confusion ko jald se jald door kare...
ReplyDeleteAur...
Court ke aadesh ke palan karwane ke liye sarkari tantra ko jagane ke liye koi pradesh star ki yojna jald se jald banaye kyuki sarkar 25 feb ko hi jagegi ab....usse pahle hame hi jagana hoga
Good morning all
ReplyDeleteMughe to nahi lag raha ki 72825 ki vacancy me general art male 70% tak walo ka no aayega kyoki. Kyoki abhi tak ki councling me gen art ki merit 76% tak me lagabhag full ho gayi hai.
Gov supremcourt me avagat kara degi ki 70% ke uper hi merit full ho gayi fir Kya hoga. Kripya apne sughaw dene ki kripa kare ki court kis adhar per 70% tak walo ko niyukti dene ki baat kahi hai
Jai maata di
इस आदेश से जो 78% पद भरे गऐ है
ReplyDeleteअब 60% के आस पास हो जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है सभी खाली पद भरे जाएगे वो भी टेट पास वालो से
25 फरवरी को अगली सुनवाई में खाली पद सुनकर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी मेरिट कट ऑफ डाउन करेगा
ये तो सुप्रीम कोर्ट है जो आपके साथ हो चली है
आपके हौसले की 99 % जीत हो चुकी है
रिक्त 40 % पद पूरी जीत सुनिश्चित करेगी जेवेल टेट पास लो मेरिट्स के साथ
गुमराह होने और अनावश्यक चन्दा देने से बचे
Rajesh bhai Aur umashankar Ji Kaha gaye kripya ispe Kuch prakash dalne ki kripa kare
ReplyDeletesbhi anavasyak rup se chil po kr rhe h.sc n keval ye kaha h 70% 65%valo ko tatkal niyukti do aage ki seat agli date pr bharee jayengi.hme khus hona chahiye ki acdmc ka samool nash ho gaya h.
ReplyDeletesab netaon ne sirf apna fayda dekha hai.bas
ReplyDeletemujhe nahi lagta ye bharti ho payegee. kyoki jab koi process chalta hai. to uske baad ek naya order aa jata hai. tet merit wale phir vahi aa jate hai jaha se chale the.
ReplyDeleteतू = एकेडमिक. , मैं = टेट
ReplyDeleteतू ये मत पूछ कि क्या हाल है
मेरा तेरे आगे !
तु बस ये देख कि क्या रंग है
तेरा मेरे आगे
Kya hoga kuch samajh nahi aap raha
ReplyDeleteUnka kya hoga jinkay 60% hai
Aur ek baat nahi samajh aa rahi sc obc st ka ek hi cut off kyu
Dear friends mujhe samajh me nhi aa rha ki ye kaisa court order hai . Jo log obc sc st ke 65% se niche ke councilIing kra chuke hai kya unko bahar kar diya jayega . Female Science ki merrit maximum distt me sabhi ki gen obc sc st ki 65% se kam aa gyi thi to kya unhe bahar kr diya jayega. Court order ke hisab se to 72825 me sabka hona impossible he. Is order ke palan ke liye kam se km 150000 sits honi chahiye thi. Esa karne ke luye to category ki sits ko hi nuksan ho rha he. Resufling or reservesion dono hi manak hatane honge. Is order se uljhane or barh gyi he. Dhekhte hai Iswar samaan hamara judge sahab aage kya krte he. Jai tet morcha.
ReplyDelete
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